Karnataka crisis Live: सीएम कुमारस्वामी कल सदन में करेंगे विश्वास प्रस्ताव पेश, SC के फैसले के बाद बागी विधायक नहीं होंगे शामिल

Karnataka crisis Live:  सीएम कुमारस्वामी कल सदन में करेंगे विश्वास प्रस्ताव पेश, SC के फैसले के बाद बागी विधायक नहीं होंगे शामिल
X
कर्नाटक में 15 बागी विधायकों को लेकर मचे राजनीतिक उठा पटक के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार सुनवाई करते हुए सभी विधायकों को राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि विधायकों को निर्णय लेने तक विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

कर्नाटक में 15 बागी विधायकों को लेकर मचे राजनीतिक उठा पटक के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार सुनवाई करते हुए सभी विधायकों को राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि विधायकों को निर्णय लेने तक विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश कुमार से उनके इस्तीफे को स्वीकार करने के लिए निर्देश मांगा था।

लाइव अपडेट (Live Update) -

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बागी विधायकों ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। हम सब साथ हैं। हम अपने फैसले पर कायम हैं। विधानसभा जाने का सवाल ही नहीं है।

भाजपा नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा कि एससी ने अपने अंतिम फैसले में विधानसभा या संसद का फैसला करने के लिए वक्ताओं को समयसीमा बनानी होगी। यदि आवश्यक हो तो हम अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता पर विचार करेंगे। ताकि स्पीकर्स अपनी की ना चला सके।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम कुमारस्वामी ने मीडिया के सवालों पर कोई जवाब नहीं दिया।

भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि कर्नाटक के सीएम ने अपना जनादेश खो दिया है। जब कोई बहुमत नहीं है तो उन्हें कल विधानसभा में अपना इस्तीफा देना चाहिए। मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ये संविधान और लोकतंत्र की जीत है। विद्रोही विधायकों के लिए एक नैतिक जीत है। यह केवल एक अंतरिम आदेश है, कोर्ट भविष्य में स्पीकर की शक्तियां तय करेगा।

बागी विधायकों के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस मामले को बाद में पूरी तरह से खारिज कर दिया जाएगा।

कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश कुमार ने कहा कि मैं यह निर्णय लूंगा कि किसी भी तरह से संविधान, न्यायालय और लोकपाल के विपरीत कोई फैसला ना जाए।

भाजपा के वरिष्ठ नेता येदियुरप्पा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि निश्चित रूप से सरकार नहीं चलेगी क्योंकि उनके पास संख्या नहीं है।

मुकुल रोहतगी ने कहा कि विधायकों को लेकर तीन लाइन का व्हिप जारी किया गया। दूसरे तरफ अध्यक्ष को इस्तीफे के बारे में फैसला करने के लिए समय दी गई है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को कर्नाटक विधानसभा में सीएम कुमारस्वामी विश्वास मत पेश करेंगे। लेकिन इस दौरान सदन में बागी विधायक शामिल नहीं होगे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बागी विधायकों को सदन आने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, उनकी मर्जी है वो आएं या नहीं

भाजपा जगदीश शेट्टार ने कहा कि सीएम कुमारस्वामी की वजह से राज्य में अराजकता है, उन्हें इस फैसले के तुरंत बाद इस्तीफा दे देना चाहिए और विश्वास मत का इंतजार नहीं करना चाहिए।

बागी विधायकों के मामले पर सुनवाई के दौरानसुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि कर्नाटक अध्यक्ष को एक समय सीमा के भीतर फैसला लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक के विधायकों ने विश्वास मत में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने शंकरपुरम में श्री श्रृंगेरी शंकर मठ में पूजा अर्चना की।

मुकुल रोहतगी ने कोर्ट के बाहर कहा कि कल के लिए रखे गए विश्वास मत पर दो महत्वपूर्ण बातें एससी में कही हैं। एक 15 विधायकों को कल सदन में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। सभी 15 विधायकों को स्वतंत्रता दी जाती है जो कल सदन में जा सकते हैं या नहीं।

कर्नाटक के पूर्व सीएम बी एस येदियुरप्पा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया है, वे प्रभावित नहीं होंगे। कल सीएम विश्वास प्रस्ताव को स्थानांतरित करने जा रहे हैं, वह जनादेश को खो देंगे, आइए देखते हैं कि क्या होगा।

जानकारी के लिए बता दें कि कर्नाटक में 15 बागी विधायकों का स्पीकर द्वारा इस्तीफा मंजूर नहीं करने के बाद पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। जहां याचिका में कहा गया कि स्वीकर सरकार के कहने पर काम कर रहे हैं और उन्होंने विधायकों का इस्तीफा मंजूर नहीं किया बल्कि उन्हे आयोग्य घोषित कर दिया। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।

और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App

Tags

Next Story