Karnataka Crisis : बागी विधायकों को SC का आदेश- आज शाम 6 बजे तक स्पीकर को बताना होगा इस्तीफे का कारण

Karnataka Crisis : बागी विधायकों को SC का आदेश- आज शाम 6 बजे तक स्पीकर को बताना होगा इस्तीफे का कारण
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कर्नाटक का सियासी दांव पेच बुधवार को सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि बागी विधायक जिन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है वे आज शाम 6 बजे तक कर्नाटक विधानसभा स्पीकर के सामने पेश हों और अपने इस्तीफे का कारण बताएं।

कर्नाटक का सियासी दांव पेच बुधवार को सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि बागी विधायक जिन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है वे आज शाम 6 बजे तक कर्नाटक विधानसभा स्पीकर के सामने पेश हों और अपने इस्तीफे का कारण बताएं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने कहा है कि मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगा।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कर्नाटक अध्यक्ष को जल्द ही फैसला लेना होगा। न्यायालय ने कर्नाटक के डीजीपी को सभी बागी विधायकों को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश भी दिया और कल यानी 12 जुलाई के लिए सुनवाई स्थगित कर दी गई है।

कांग्रेस जेडीएस के 10 बागी विधायकों ने अपने इस्तीफे को लेकर सु्प्रीम कोर्ट में याचिका दी है। बागी विधायकों का आरोप है कि कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहे हैं। जानबूझकर वे हमारा इस्तीफा मंजूर नहीं कर रहे हैं।

बता दें कि इस हाईवोल्टेज मामले की सुनवाई सु्प्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, अनिरूद्ध बोस व दीपक गुप्ता कर रहे हैं। ज्ञात हो कि कर्नाटक में 14 विधायकों के इस्तीफे के बाद से सरकार अल्पमत में चली गई है। जिसके बाद सीएम कुमारस्वामी की सरकार गिरने के कगार पर पहुंच गई है।

वहीं भाजपा इस मामले में पूरी तरह सक्रियता दिखा रही है। भाजपा का कहना है कि अब कांग्रेस के पास मात्र 103 विधायक हैं जिसके कारण वे अल्पमत में हैं। कुमारस्वामी को अब मान लेना चाहिए कि उनके पास बहुमत नहीं है और जल्द ही इस्तीफा दे देना चाहिए।

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