कर्नाटक सरकार ने सभी स्कूलों और प्री-यूनिवर्सिटी में राष्ट्रगान किया अनिवार्य, जानें पूरा मामला

कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) ने एक आदेश जारी कर राज्य के सभी स्कूलों (Schools) और प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों (Pre-University Colleges) में सुबह की प्रार्थना के दौरान राष्ट्रगान (National Anthem) गाना अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से 17 अगस्त को जारी यह आदेश प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों के अलावा सभी सरकारी, वित्त पोषित और निजी स्कूलों पर लागू होगा।
सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस संबंध में सरकारी आदेश लागू होने के बावजूद, बेंगलुरु के कुछ प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय सुबह की प्रार्थना के दौरान राष्ट्रगान के सामूहिक गायन का अभ्यास नहीं किया जा रहा है, और सरकार को इस बारे में शिकायतें भी मिली हैं।
इस संबंध में शिकायतें मिलने के बाद, सार्वजनिक निर्देश विभाग के बैंगलोर उत्तर और दक्षिण डिवीजनों के उप निदेशकों ने संबंधित स्कूलों का दौरा किया और पुष्टि की कि सुबह की प्रार्थना में राष्ट्रगान का गायन संबंधित स्कूलों में नहीं हो रहा है। राज्य सरकार (Karnataka Government) ने यह आदेश कर्नाटक शिक्षा अधिनियम की धारा 133(2) के तहत राष्ट्रगान के संबंध में जारी किया है।
आदेश में आगे कहा गया है कि अगर स्कूलों में छात्रों को इकट्ठा होने और राष्ट्रगान गाने के लिए जगह की कमी है, तो इसे कक्षाओं में किया जा सकता है। कर्नाटक शिक्षा अधिनियम ( Karnataka Education Act,) 1983 की धारा 7 (2) के अनुसार, 'संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना आवश्यक है।'
हालांकि, आदेश में स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया है कि किन स्कूलों में छात्र राष्ट्रगान नहीं गा रहे हैं। डेक्कन हेराल्ड (Deccan Herald) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि शिकायतों के आधार पर, शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने शहर के तीन स्कूलों, सेंट जोसेफ बॉयज हाई स्कूल, बिशप कॉटन बॉयज हाई स्कूल और बाल्डविन गर्ल्स हाई के खिलाफ 'आवश्यक कार्रवाई' का आदेश दिया है।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS