कर्नाटक सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों के बीच फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया, पढ़ें पूरा आदेश

देश (India) में धीरे-धीरे एक बार फिर से कोरोना वायरस (Corona Virus) को मामलों में उछाल देखा जा रहा है। ऐसे में देश के कुछ राज्यों ने संभावित चौथी लहर को देखते हुए फेस-मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली (Delhi), छत्तीसगढ़, हरियाणा (Haryana) के बाद कर्नाटक सरकार (Karnataka government) ने भी राज्य में फेस मास्क (face masks) पहनना अनिवार्य कर दिया है।
कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने अपने ट्वटिर अकाउंट से कोरोना नियम के पालन का आदेश जारी किया है। साथ ही सीएम ने कैप्शन में लिखा, हाल ही में कोविड-19 मामलों में वृद्धि को देखते हुए हमने सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और सफर के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर 2 फीट की सामाजिक दूरी बनाए रखें। आइए कोविड के उचित व्यवहार को अपनाकर कोविड को हराने के लिए हाथ मिलाएं।
Due to recent upsurge in #COVID19 cases,we have made wearing of face mask compulsory in public places, work places & during transport. Individuals to maintain a social distancing of 2 feet in public places. Let's join hands to defeat Covid by adopting Covid appropriate behaviour. pic.twitter.com/Iii2wBTiah
— Basavaraj S Bommai (@BSBommai) April 26, 2022
क्या है आदेश में
आदेश में कहा गया है कि कर्नाटक में 28 फरवरी 2022 से कोविड-19 प्रतिबंध हटा लिए गए थे। इसके साथ ही कोविड मामलों की दैनिक कम घटनाओं को देखते हुए गतिविधियों को जनता के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया था। वर्तमान में दिल्ली, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में केसों में तेजी देखी गई है। कर्नाटक में भी कोविड के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है।
जबकि, कई राज्यों ने मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया है। इसका पालने नहीं करने पार जुर्माने का आदेश दिया है। राज्य (कर्नाटक) में कोविड-19 तकनीकी सलाहकार समिति की अनुशंसाओं के अनुसार, यह आदेश कोविड के मामलों की वृद्धि को कम करने के लिए एक सक्रिय कदम के रूप में जारी किया जा रहा है।
सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों और परिवहन के दौरान जनता द्वारा फेस कवर/मास्क पहनना अनिवार्य है। हालांकि, इसके लिए कोई जुर्मना नहीं लगाया गया है। जबिक सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माना के साथ दंडनीय होगा। जैसा कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा इसके कानूनों, नियमों या विनियमों के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है। इसके अलावा, लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी।
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