कर्नाटक हाईकोर्ट से राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत को राहत, KGF-2 सॉन्ग कॉपीराइट से जुड़ा है मामला

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में जारी है। इस बीच राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। MRT म्यूजिक कंपनी ने KGF-2 सॉन्ग कॉपीराइट उल्लंघन करने के मामले में कांग्रेस नेताओं पर शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन अब कर्नाटक हाईकोर्ट एफआईआर पर रोक लगा दी है।
KGF-2 फिल्म देश की सबसे हिट फिल्मों में से एक है। इस फिल्म का गाना भी लोगों द्वारा खूब पसंद किया जाता है। इस फिल्म का एक गाना है "समुंदर में लहर उठी है जिद्दी जिद्दी है तूफान चट्टानें भी कांप रही है जिद्दी जिद्दी है तूफान"। इस गाने का कॉपीराइट MRT म्यूजिक कंपनी के पास है। इस कंपनी ने राहुल गांधी समेत दो अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
क्या है पूरा मामला?
MRT म्यूजिक के बिजनेस पार्टनर एम नवीन कुमार ने राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ पिछले माह ही शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने शिकायत दर्ज कराते हुए कहा था कि MRT म्यूजिक कंपनी ने केजीएफ-2 के इस गाने के कॉपीराइट के लिए मेकर्स को काफी मोटी रकम चुकाई थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने राजनीतिक एजेंडे को बेहतर तरीके से लोगों को पड़ोसने के लिए हमारी अनुमति के बिना ही भारत जोड़ो यात्रा कैम्पेन में इस गाने का इस्तेमाल किया था। जिसको लेकर पुलिस ने कांग्रेस के तीनों नेताओं के खिलाफ IPC की धारा 403 (संपत्ति की बेईमानी से हेराफेरी), 465 (जालसाजी), 120 B (आपराधिक साजिश) और धारा 63 कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत केस दर्ज लिया गया था। लेकिन जब यह मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए FIR पर रोक लगा दी है।
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