Karnataka Hijab Row: बजरंग दल के नेता ने हिजाब विवाद को बताया 'हिजाब जिहाद', जानें और क्या कहा

Karnataka Hijab Row: बजरंग दल के नेता ने हिजाब विवाद को बताया हिजाब जिहाद, जानें और क्या कहा
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बुधवार को एक समाचार चैनल के पत्रकार से बातचीत करते हुए बजरंग दल के नेता ने कहा कि हिजाब विवाद के पीछे एक साजिश है, इसलिए हम इसे हिजाब जिहाद कह रहे हैं।

बजरंग दल कर्नाटक (Bajrang Dal Karnataka) के संयोजक सुनील केआर (Sunil KR) ने हिजाब विवाद को "हिजाब जिहाद" (Hijab Jihad) करार दिया है। इस विवाद के पीछे सुनील (Sunil) ने एक साजिश का आरोप लगाया है। बुधवार को एक समाचार चैनल के पत्रकार से बातचीत करते हुए बजरंग दल के नेता ने कहा कि हिजाब विवाद के पीछे एक साजिश है, इसलिए हम इसे हिजाब जिहाद कह रहे हैं। हम इस मुद्दे पर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI- पीएफआई) और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI- एसडीपीआई) जैसी राष्ट्र विरोधी ताकतें इस मुद्दे पर एक्टिव हैं। छात्राओं को ड्रेस पहननी चाहिए।

इस बीच विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की सदस्य पूर्णिमा सुरेश ने कहा कि ये छात्राएं हिजाब पहनकर यह संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि हम अलग हैं। वे एक विभाजन पैदा कर रही हैं इसलिए यह जिहाद है। हिंदू और मुस्लिम लड़कियां जो एक साथ खाना खाती थीं, वे अब एक-दूसरे को अलग-अलग देख रही हैं- यही समस्या है। कुछ जगहों पर हिजाब की इजाजत थी। लेकिन इन लड़कियों ने आग लगा दी जिसने पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लिया है। सुरेश ने इस मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। बता दें कि बजरंग दल और विहिप नेताओं की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद के बीच प्री-यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज फिर से खुल गए हैं।

इन जगहों पर धारा 144 लागू

बता दें कि राज्य में संवेदनशील स्थानों पर प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में और उसके आसपास तैनात पुलिसकर्मियों के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच छात्राओं का एक वर्ग हिजाब नहीं हटाने पर अड़ा हुआ है। इस बीच, बागलकोट, बैंगलोर, चिक्काबल्लापुरा, गडग, शिमोगा, तुमकुर, मैसूर, उडुपी और दक्षिण कन्नड़ में धारा 144 लागू कर दी गई है।

गौतलब है कि हिजाब पहनने वाली लड़कियों को लेकर विवाद एक जनवरी में उस समय शुरू हुआ था जब उडुपी के एक कॉलेज की छह छात्राओं को हिजाब में कक्षा में प्रवेश की इजाजत नहीं दी थी। इसके बाद इन छात्राओं ने कॉलेज के अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। कर्नाटक हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ जहां लड़कियों ने याचिका दायर की थी। उस याचिका पर कोर्ट दिन-प्रतिदिन सुनवाई कर रहा है।

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