Karnataka: सुप्रीम कोर्ट ने ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की नहीं दी अनुमति, छावनी में तब्दील हुआ ग्राउंड, जानें क्या है विवाद

Karnataka Ganesh Puja: कर्नाटक (Karnataka) के ईदगाह मैदान (Idgah ground) में गणेश पूजा (Ganesh Puja) की अऩुमति नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बेंगलुरू के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की अनुमति नहीं देते हुए कहा कि इस जमीन पर यथास्थिति बनाए रखें। इससे पहले हुबली-धारवाड़ नगर निगम ने तीन दिनों के उत्सव को मंजूरी दी थी। लेकिन वक्फ बोर्ड इसके विरोध में था और राज्य सरकार उत्सव के लिए राजी थी। मिली अनुमति के बाद के बाद विवाद बढ़ता ही गया। वर्तमान स्थिति यह है कि पूरे ग्राउंड को छावनी (cantonment) में तब्दील कर दिया गया है। मैदान के चारों ओर 1600 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के हुबली-धारवाड़ नगर निगम (HDMC) की ओर से ईदगाह मैदान में तीन दिनों के लिए गणेश प्रतिमा स्थापित करने का फैसला दिया है। सोमवार देर रात हुबली-धारवाड़ के महापौर इरेश अचंतगेरी ने संबंधित प्रतिनिधियों और अधिकारियों से बातचीत के बाद देर रात यह फैसला लिया। महापौर ने कहा कि यह फैसला नगर निकाय द्वारा इस मुद्दे पर गठित सदन की समिति की अनुशंसा पर लिया गया। सदन की समिति ने कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श लेने के बाद गणेश उत्सव की अनुमति देने की अनुशंसा की थी। इसे उत्सव को अनुमति देने के पक्ष में 28 और विरोध में 11 ज्ञापन मिले थे। समिति की रिपोर्ट और विचार-विमर्श के बाद ही फैसला लिया गया है।
#WATCH | Karnataka: Security personnel conduct a flag march near the Eidgah Maidan in Bengaluru's Chamarajpet, ahead of Ganesh Chaturthi. pic.twitter.com/pFk1ExAYq3
— ANI (@ANI) August 30, 2022
विवाद को बढ़ता देखे अब पूरे ईदगाह मैदान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए है। किसी भी तरह के विवाद की स्थिति न बने इसको लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च भी किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हुए डीसीपी लक्ष्मण बी. निम्बार्गी (पश्चिम मंडल) ने कहा कि पिछले 15 दिनों से बदमाशों पर कार्रवाई की जा रही है। हम कानून और व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी की पृष्ठभूमि पर भी हमने सभी समुदाय के नेताओं के साथ शांति बैठक की है। हमने चामराजपेट में लगभग 1600 पुलिस कर्मियों को तैनात किया है। इसके अलावा तीन DCP, 21 ACP, लगभग 49 निरीक्षक, 130 PSI और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) को भी शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया गया है।
Supreme Court says let the matter be placed before the Chief Justice of India as there is no consensus between the two judges hearing the matter. Advocates mention the matter before the bench headed by Chief Justice of India UU Lalit. https://t.co/KBEcV9Kpg2
— ANI (@ANI) August 30, 2022
ईदगाह मैदान विवाद मामला सीजेआई के पास पहुंचा
कर्नाटक वक्फ बोर्ड के द्वारा पूरे विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लेकिन सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों के बीच में सहमति नहीं बन पाई है, जिसके बाद अब मामले को चीफ जस्टिस यूयू ललित को सौंप दिया गया है। चीफ जस्टिस ने मामले को इंदिरा बनर्जी, एमएम सुंदरेश और एएस ओका के तीन सदस्यों की बैंच को सौंपी है। अब ये तीन जजों की बैंच कर्नाटक हाईकोर्ट की चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। वहीं याचिका जिसके तहत ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी की अनुमति दी गई है।
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