बकरीद के मौके पर केरल सरकार ने दी छूट, सुप्रीम कोर्ट ने जताया अफसोस, कांवड़ यात्रा के आदेश का पालन हो

21 जुलाई को पूरे देश में बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा। इसको लेकर कुछ प्रोटोकॉल्स को जारी कर दिया गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान केरल सरकार के उस आदेश पर अफसोस जताया है। जिसमें बकरीद के मौके पर दुकानें खोलने की छूट दी गई है।
कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
केरल सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले में दबाव में काम किया है। फिलहाल, हम राज्य सरकार के उस फैसले पर रोक नहीं लगा रहे हैं। राज्य सरकार की अधिसूचना पर रोक नहीं लगाई है जबकि राज्य सरकार ने कांवड़ यात्रा मामले में दिए गए आदेशों का पालन करने के लिए कहा गया है।
जबकी दूसरी तरफ कोर्ट ने कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार से कहा था कि वह धार्मिक भावनाओं से ज्यादा जीवन के अधिकार को अहमियत दे। जिसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को दी गई अनुमति को रद्द कर दिया। बता दें कि बकरीद के मौके पर बाजार खोलने की 3 दिन की ढील पर सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से 24 घंटे के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
केरल सरकार ने मांगा जवाब
केरल सरकार ने 18, 19 और 20 जुलाई तक राज्य में बाजार खोलने की छूट दी, जिसका आज आखिरी दिन था। राज्य के मुख्य सचिव की तरफ से दाखिल किए गये जवाब में इस छूट का साफ तौर पर बचाव किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में याचिकाकर्ता पी के नाम्बियार के वकील ने सरकार के फैसले का विरोध किया है और कहा कि उनके ऊपर व्यापारियों का दबाव है। व्यापारी संगठन कह रहे थे कि वह किसी लॉकडाउन नियम को नहीं मांनेंगे।
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