Krishna Janmabhoomi Dispute: वैज्ञानिक सर्वे मामले पर SC ने खारिज की याचिका, कहा- HC ले फैसला

Krishna Janmabhoomi Dispute: श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मथुरा की शाही ईदगाह में साइंटिफिक सर्वे की मांग को लेकर दायर की गई अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। यह याचिका कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से दायर की गई थी। याचिका में ज्ञानवापी परिसर जैसे साइंटिफिक सर्वे की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर आज शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कहा कि संबंधित याचिका हाईकोर्ट में है। इसलिए इस याचिका पर हाईकोर्ट ही विचार करेगा। बता दें कि इससे पहले इसी साल जुलाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह की साइंटिफिक सर्वे कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद ट्रस्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें कि ट्रस्ट की ओर से दायर की गई याचिका में इसे दिखावा और धोखाधड़ी बताया है।
क्या है श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद
बता दें कि 1951 में श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने दोबारा भव्य मंदिर के निर्माण कराने का फैसला किया था। इसका प्रबंधन ट्रस्ट करेगा। इसके बाद 1958 में श्रीकृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ नाम की संस्था गठित की गई, लेकिन कानूनी तौर पर इस संस्था के पास जमीन पर मालिकाना हक हासिल नहीं था। इसके बावजूद भी इस ट्रस्ट ने काम करना शुरू कर दिया। इस ट्रस्ट ने 1964 में पूरी जमीन पर नियंत्रण के लिए एक सिविल केस दायर किया, लेकिन गड़बड़ी यहां उस वक्त हो गई जब 1968 में खुद ही मुस्लिम पक्ष के साथ समझौता कर लिया। इस समझौते में मुस्लिम पक्ष ने अपने कब्जे की कुछ जगह मंदिर के लिए छोड़ी और उसके बदले में वहीं पास स्थित जगह उसे दे दी गई। अब इसी को लेकर कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट चाहता है कि ज्ञानवापी परिसर की तरह सुप्रीम कोर्ट शाही ईदगाह परिसर का भी साइंटिफिक सर्वे की अनुमति दे।
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