जेल में लॉरेंस बिश्नोई के लाइव इंटरव्यू पर हाईकोर्ट में पंजाब सरकार ने रखा पक्ष, कहा- कमेटी कर रही जांच

पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी लॉरेंस बिश्नोई के जेल से इंटरव्यू के मामले पर शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान पंजाब सरकार ने अपना पक्ष रखा और कहा कि 17 मार्च को एडीजीपी की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन कर दिया गया है। यह कमेटी गहनता से अपनी जांच कर रही है और जल्द ही सरकार को अपनी रिपोर्ट सौपेंगी। पंजाब सरकार के द्वारा दी गई जानकारी के बाद घटना की जांच की मांग वाली जनहित याचिका का शुक्रवार को निपटारा कर दिया गया।
हाईकोर्ट में दायर हुई थी जनहित याचिका
लॉरेंस बिश्नोई के जेल से दिए गए इंटरव्यू का मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा। इस याचिका में याचिकाकर्ता आकाश मनोचा ने वकील गौरव के माध्यम से दलील दी थी कि जेल के अंदर से साक्षात्कार देने वाले एक गैंगस्टर ने जेल की पूरी व्यवस्था को तोड़ दिया और विफल कर दिया। इसी के साथ ही जेल मैनुअल के सभी प्रावधानों को तोड़ दिया।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय को संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए मामले में दखल देना चाहिए और राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा पूरी घटना की निष्पक्ष जांच का आदेश देना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली की खंडपीठ के समक्ष जनहित याचिका सुनवाई के लिए आने के बाद याचिकाकर्ता ने कहा कि वह अब अपनी शिकायत के साथ पंजाब पुलिस कमेटी से संपर्क करेंगे। इस पर पंजाब के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता ऐसा करता है, तो अधिकारी मामले को देखेंगे और उस पर कानून के अनुसार फैसला लेंगे। इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने मामले का निस्तारण कर दिया।
जेल से दिया था इंटरव्यू
कुछ दिन पहले एक टीवी चैनल ने लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू दिखाया था, जिसमें उसने कहा था कि गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में वह शामिल नहीं था। इसके साथ ही वह लगातार अपनी गैंग से जुड़े कई सवालों के जवाब दे रहा था। इस इंटरव्यू के दौरान लॉरेंस ने बॉलीवुड के अभिनेता सलमान खान को मारने की धमकी भी दी थी। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।
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