अवमानना केस: प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में दोषी करार दिए जाने के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की, भरा 1 रुपये का जुर्माना

देश के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अवमानना केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाया गया जुर्माना भर दिया है। उन्होंने एक रुपये के जुर्माना लगाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। बीते दिनों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर एक ट्वीट करने के बाद उन्हें अवमानना का दोषी माना गया था।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट की आपराधिक अवमानना के आरोप में दोषी ठहराते हुए 1 का जुर्माना लगाया था, जो उन्होंने आज भरा है। इसके साथ ही उन्होंने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका की समीक्षा की है।
उन्होंने कहा कि कोर्ट को दोबारा इस मामले पर पुनर्विचार करना चाहिए। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि जुर्माना भरने का मतलब यह नहीं है कि उन्होंने फैसला स्वीकार कर लिया है। प्रशांत भूषण को एक रुपये का जुर्माना देने के लिए कोर्ट का आदेश दिया गया था।
जुर्माना भरने के बाद उन्होंने कहा कि वो फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक समीक्षा याचिका दायर करेंगे और समीक्षा याचिका का विकल्प उपलब्ध है। प्रशांत भूषण के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर करना एक उचित माध्यम है। क्योंकि ऐसे बड़े सवाल हैं जिनका जवाब देने की आवश्यकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भूषण को सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की आलोचना करने वाले अपने ट्वीट के लिए आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया। कोर्ट ने 31 अगस्त को सजा के रूप में एक रुपये का जुर्माना लगाया था। बता दें कि कोर्ट ने 2009 में अपनी टिप्पणी के लिए भूषण के खिलाफ एक और अवमानना का मामला चलाया। जिसमें कहा गया था कि भारत के कुछ पिछले मुख्य न्यायाधीश भ्रष्ट थे। जो अभी भी कोर्ट में लंबित हैं।
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