लोन मोरेटोरियम पर सरकार का बड़ा फैसला, 15 नवंबर तक नहीं लगेगा ब्याज पर ब्याज

सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम में बड़ा फैसला किया है। जानकारी मिल रही है कि लोन मोरेटोरियम मामले में फायदा लेने वाले लोगों को 15 नवंबर तक ब्याज पर ब्याज नहीं देना होगा। वहीं 15 नवंबर तक कोई अकाउंट एनपीए भी घोषित नहीं किया जाएगा।
क्या है लोन मोरेटोरियम
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आम नागरिकों को बड़ी राहत दी थी। केंद्र सरकार ने कहा था कि जो लोग लोन की ईएमआई चुकाने में समर्थ नहीं है, वो इस सुविधा के तहत लाभ उठा सकते हैं। हालांकि इस मामले में उन लोगों को इस सुविधा से दूर रहने के भी निर्देश दिए गए थे कि जो ईएमआई चुकाने में समर्थ हैं।
लोन मोरेटोरियम का एक नुकसान ये था कि इसमें लोन मोरेटोरियम की अवधि खत्म होने के बाद ब्याज पर ब्याज देना थे। इसी मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इसका फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि लोन मोरेटोरियम मामले में फायदा लेने वाले लोगों को 15 नवंबर तक ब्याज पर ब्याज नहीं देना होगा। वहीं 15 नवंबर तक कोई अकाउंट एनपीए भी घोषित नहीं किया जाएगा।
2 नवंबर तक जारी होगा सर्कुलर
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि ब्याज पर ब्याज मामले में जल्द से जल्द सर्कुलर जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार अभी फैसला लेती है तो कोर्ट में तुरंत आदेश पारित कर देगी। लेकिन केंद्र ने इसके लिए एक महीने का वक्त मांगा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि इस मामले में 2 नवंबर तक सर्कुलर जारी करे। इसके बाद केंद्र ने भी इस फैसले पर अपनी सहमति देते हुए कहा है कि वो 2 नवंबर तक ब्याज पर ब्याज मामले में सर्कुलर जारी कर देगी।
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