राजस्थान में 15 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन्स, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

जयपुर। पूरे देश में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से भयावह रूप लेता जा रहा है। राजस्थान की बात करें तो यहां भी कोरोना वायरस ने पूरे राज्य में तबाही मचाई हुई है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए 15 दिन के लिए लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के उद्देश्य से संपूर्ण प्रदेश में 19 अप्रैल से तीन मई की प्रातः पांच बजे तक जन अनुशासन पखवाड़े के तहत विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान सरकारी कार्यालय, बाजार, माल्स तथा कार्यस्थल बंद रहेंगे, लेकिन श्रमिकों के रोजगार से जुड़ी गतिविधियां जैसी फैक्ट्री तथा निर्माण कार्य पर रोक नहीं होगी। साथ ही ठेला एवं फेरी लगाकर जीवनयापन करने वाले लोगों को जीविकोपार्जन की छूट दी जाएगी। गहलोत की अध्यक्षता में रविवार देर रात तक चली उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, एवं कार्यस्थलों आदि में सामान्य गतिविधियां जारी रहने से भीड़भाड़ होता है जिससे कोरोना संक्रमण अधिक बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे नियंत्रित करने के लिए सोमवार (19 अप्रैल) से शुरू जन अनुशासन पखवाड़े में प्रदेशभर के सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रखे जाएं। साथ ही इस दौरान जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं तथा वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कुछ गतिविधियां प्रतिबंधों से मुक्त रहेगी।
सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन
- 19 अप्रैल सुबह 5 से 3 मई की सुबह 5 बजे तक संपूर्ण राज्य में जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जाएगा
- 19 अप्रैल तक सुबह 5 बजे तक साप्ताहिक कर्फ्यू लागू रहेगा
- यात्रा से पूर्व 72 घंटे में करवाया गया RT PCR नेगेटिव टेस्ट दिखाना होगा
- पखवाड़े के दौरान सभी कार्यस्थल, बाजार और प्रतिष्ठान रहेंगे बंद
- सब्जी, फल, दूध, किराना सामान शाम 5 बजे तक दुकानों के जरिए थोक में बेचा जा सकेगा
- एलपीजी, गैस, पेट्रोल पंप सेवा रात 8 बजे तक चालू रहेंगे
- Electronic और Print Media कर्मचारियों को आईडी कार्ड दिखाने पर आने जाने की छूट रहेगी
- यात्रा टिकट दिखाने पर रेल, बस, मेट्रो, हवाईजहाज आदि में यात्रा की सुविधा मिल सकेगी
- मिठाई दुकान, प्रोसेस्ड फ़ूड, टेक अवे रात 8 बजे तक जारी रहेंगे
- ठेले, रिक्शा, ई रिक्शा ऑटो रिक्शा आदि के जरिए शाम 7 बजे तक खुदरा में बिक्री हो सकेगी
- अनिवार्य सेवाएं, चिकित्सा सेवाएं, केमिस्ट की दुकान, उद्योग, निर्माण इकाइयां चालू रहेंगी ताकि श्रमिकों का पलायन रोका जा सके
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