लोकसभा चुनाव 2019: 23 मई को होने वाली मतगणना की तैयारी शुरू

लोकसभा चुनाव 2019: 23 मई को होने वाली मतगणना की तैयारी शुरू
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लोकसभा चुनाव के लिए 23 मई को होने वाली मतगणना की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए जिले में मतगणना कर्मियों का प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया है।

लोकसभा चुनाव के लिए 23 मई को होने वाली मतगणना की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए जिले में मतगणना कर्मियों का प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया है। शुक्रवार को मतगणना सुपरवाइजरों तथा मतगणना सहायकों को मतगणना की प्रक्रिया एवं प्रावधान का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर डॉ. बसवराजु एस. ने भी मतगणना के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

लोकसभा चुनाव के तहत रायपुर लोकसभा के लिए मतदान 23 अप्रैल को संपन्न हुआ। इसके बाद ईवीएम को सेजबहार स्थित इंजीनियरिंग कालेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा गया है। मतगणना भी वहीं होगी। जिले में रायपुर लोकसभा अंतर्गत 9 विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गणना होगी। दो विधानसभा के मतों की गणना बलौदाबाजार जिले में होगी। दोनों जगह के आंकड़े को मिलाकर अंतिम परिणाम की घोषणा की जाएगी।

सुबह 6 बजे पहुंचेंगे कर्मी

मतगणना कार्य में लगे अधिकारी एवं कर्मचारियों को सुबह 6 बजे अपना परिचय पत्र लेकर मतगणना स्थल शासकीय इंजीनियरिंग कालेज सेजबहार में पहुंचना है तथा सभी को सुबह 7 बजे तक मतगणना टेबल में उपस्थित हो जाना है। मतगणना स्थल में मोबाईल फोन सहित कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कैलकुलेटर, पेन ड्रॉईव, पेन अथवा पेंसिल ले जाना मना है। मतगणना अधिकारियों और कर्मचारियों को किस टेबल में उपस्थित होकर मतगणना करनी है, यह सुबह 5 बजे सामान्य प्रेक्षकों की उपस्थिति में तीसरे रैण्डमाईजेशन के बाद ही निर्धारित होगा।

सामने बैठेंगे मान्यता प्राप्त दलों के एजेंट

मतगणना कक्ष में बैठक व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के एजेंट बैठेंगे। इसके बाद राज्यों के मान्यता प्राप्त दलों के प्रत्याशियों के एजेंट जिन्हें आरक्षित प्रतीक के उपयोग की अनुमति प्राप्त हो, इसके बाद पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दलों के प्रत्याशियो के एजेंट तथा सबसे बाद में निर्दलीय प्रत्याशियों के एजेंटों के बैठने की व्यवस्था होगी।

विधानसभावार लगेंगे 14 टेबल

शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में रायपुर जिले की सात विधानसभाओं के मतों की गिनती की जाएगी। प्रत्येक विधानसभा के मतगणना कक्ष में 14 टेबल लगाए जाएंगे। प्रत्येक राउंड में सभी 14 टेबलों पर मतदान केंद्र क्रमांक 1 से शुरू करते हुए मशीनें लाई जाएंगी। एक राउंड की गणना पूरी हो जाने के बाद ही दूसरे राउंड की मशीनें लाई जाएंगी। सहायक मतदान केंद्रों को स्वतंत्र मतदान केंद्र मानते हुए अलग टेबल आबंटित किया जाएगा।

डाकमत पत्रों की पहले गणना

मतगणना डाकपत्रों की गणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इसमें सुरक्षा सैनिकों द्वारा भेजे गए इलेक्ट्रानिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट (ईटीपीबी) और साधारण डाक मतपत्र की गणना होगी। इसके लिए अलग गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायक होंगे। एक निर्वाचन क्षेत्र में डाक मतों की गणना के लिए प्रत्येक 500 प्राप्त मतों के लिए एक टेबल आबंटित होगा।

दो मशीनों की करेंगे मतगणना

प्रत्येक राउंड में किन्हीं 2 मशीनों पर प्रेक्षक दोबारा मतगणना करेंगे और उस टेबल के गणना पत्रक से मिलान करेंगे। यदि कोई अंतर पाया गया तो उस राउंड की सभी मशीनों की फिर से गणना की जाएगी।

गोपनीयता भंग करने पर होगी कार्रवाई

निर्वाचन में मतदान अथवा मतगणना कार्य से जुड़े सभी अधिकारी एवं कर्मचारी मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए वचनबद्ध होंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 के प्रावधान का उल्लंघन करने की सजा तीन माह का कारावास और जुर्माना हो सकता है। धारा 129 के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी के हितों के निर्वाचकीय हितों की साधना के लिए कार्य नहीं करेगा। धारा 136 (1) से 136(4) के अंतर्गत इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से कपटपूर्ण छेड़छाड़ जैसे निर्वाचन अपराध छह माह से दो वर्ष तक की जेल अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय है।

परिवहनकर्ताओं को प्रशिक्षण

मतगणना के लिए ईवीएम परिवहन एवं अन्य कार्य प्रभारी तथा भृत्यों को शुक्रवार को प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें स्ट्रांग रूम प्रभारी से मतगणना हेतु दिए राउंडवार, मतदान केंद्रवार एवं टेबलवार केवल कंट्रोल यूनिट एवं मतपत्र लेखा की प्रति लेकर काउंटिंग टेबल में लाना होगा। कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट एवं 17 सी-1 तथा टेबल उसी केंद्र राउंड का होना चाहिए, जो परिवहन प्रभारी के रखे चार्ट में अंकित है। प्रशिक्षण में इस कार्य में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत उन्हें दी गई।

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