बंगाल हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा उम्मीदवार अर्जुन सिंह को दी राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक

बंगाल हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा उम्मीदवार अर्जुन सिंह को दी राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक
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उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की बैरकपुर संसदीय सीट से भाजपा के प्रत्याशी अर्जुन सिंह को उनके खिलाफ राज्य पुलिस द्वारा दर्ज मामलों में 28 मई तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान कर दिया।

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की बैरकपुर संसदीय सीट से भाजपा के प्रत्याशी अर्जुन सिंह को उनके खिलाफ राज्य पुलिस द्वारा दर्ज मामलों में 28 मई तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान कर दिया।

न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति एम आर शाह की अवकाश पीठ ने अर्जुन सिंह की याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद उन्हें यह संरक्षण प्रदान किया। पीठ ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार 28 मई तक अर्जुन सिंह के खिलाफ दर्ज करीब 20 आपराधिक मामलों में उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी।

पीठ ने राज्य में वकीलों की राज्यव्यापी अनिश्चिकालीन हड़ताल का भी संज्ञान लिया और अर्जुन सिंह को 23 मई को मतगणना में शामिल होने की अनुमति प्रदान की। पीठ ने कहा कि सिंह को गिरफ्तारी से संरक्षण सिर्फ 28 मई तक है और इसके बाद भाजपा नेता उचित अदालत से जमानत का अनुरोध कर सकते हैं।

इससे पहले, पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के दौरान हुयी हिंसा का संज्ञान लेते हुये पीठ भाजपा नेता की याचिका पर सुनवाई के लिये सहमत हो गयी थी। पीठ ने सिंह की याचिका पर बुधवार को ही सुनवाई के लिये सहमित व्यक्त करते हुये टिप्पणी की थी, ''वहां हिंसा हो रही है। आप (सिंह के वकील) इससे भली भांति वाकिफ हैं।''

सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने पीठ को बताया था कि उनके मुवक्किल के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के चलते चार अप्रैल से 20 मई तक करीब 20 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। उनके खिलाफ इसलिए ये मामले दर्ज किए गए ताकि वह मतगणना के दौरान मौजूद नहीं रहें। उन्होंने कहा कि यदि सिंह को गिरफ्तारी से छूट नहीं मिली तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वह मतगणना के दौरान मौजूद नहीं रह पाएंगे। वकील ने कहा कि कोलकाता में वकील हड़ताल पर हैं।

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