लोकसभा: UAPA संशोधन विधेयक बिल पास, शाह बोले- आतंकवाद को उखाड़ फेंकना सरकार की प्राथमिकता

संसद के लोकसभा सदन में बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन अधिनियम विधेयक को पेश किया जो चर्चा के बाद पास कर दिया गया। इस बिल के तहत अब आतंकवादियों को चिन्हित कर संपत्ति जब्त की जा सकेगी।
गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बिल पेश करने से पहले कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता आतंकवाद को उखाड़ फेंकना है और रहेगी। एनडीए हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ सदन के साथ एकजुट रहा है।
Lok Sabha passes Unlawful Activities (Prevention) Amendment Act Bill. pic.twitter.com/4hlHVYSbwt
— ANI (@ANI) July 24, 2019
सदन में बिल पर हुई चर्चा के जवाब में बोले गृह मंत्री अमित शाह देश से आतंकवाद का समूल नाश करने के लिए कड़े से कड़े कानून बनाने की जरूरत है। यह संशोधन विधेयक इसकी ही पूर्ति करेगा। दुनिया के कई देशों ने anti terror low को मजबूत किया है। इसमें पाकिस्तान भी शमिल है। ऐसे में भारत में भी कड़े बदलाव की जरूरत को देखते हुए यह कानून लाया गया है।
संशोधन की मदद से आतंकियों के समूह के अलावा उन्हें चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकेगी और उनकी संपति जब्त की जा सकेगी। अब एनआईए के इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को भी आतंकवाद से जुड़े मामलों में कार्रवाई करने का अधिकार होगा।
विपक्षी सदस्यों ने चर्चा के दौरान कहा कि इससे केंद्र, राज्यों के अधिकारों में अनावश्यक दखल देगा। कॉंग्रेस, डीएमके, टीएमसी, एनसीपी , बीएसपी, आरएसपी ने गृह मंत्री का पूरा जवाब सुने बिना सदन से वाकआउट किया।
बिल को पास कराते वक्त एआईएमआईएम के असासुदीन औवेसी द्वारा बिल की संशोधन से जुड़ी धाराओ 19,20,21,22 पर की गई मत विभाजन की मांग बहुमत से खारिज हुई।
Home Minister Shri @AmitShah's reply on Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill 2019 in Lok Sabha. https://t.co/Ov5Lq30Ian
— BJP (@BJP4India) July 24, 2019
बता दें कि विधेयक पारित होने के साथ ही अब आतंकवादियों के रूप में नामित करने का अधिकार होगा और एजेंसी द्वारा मामले की जांच किए जाने पर संपत्ति की जब्ती या कुर्की की मंजूरी देने के लिएराष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के पास अधिकार होगा।
जानकारी के लिए बता दें कि विधेयक में कहा गया है कि यदि जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी के एक अधिकारी द्वारा की जाती है, तो ऐसी संपत्ति को जब्त करने के लिए एनआईए के महानिदेशक की मंजूरी लेनी होगी।
और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS