लोकसभा: UAPA संशोधन विधेयक बिल पास, शाह बोले- आतंकवाद को उखाड़ फेंकना सरकार की प्राथमिकता

लोकसभा: UAPA संशोधन विधेयक बिल पास, शाह बोले- आतंकवाद को उखाड़ फेंकना सरकार की प्राथमिकता
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संसद के लोकसभा सदन में बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन अधिनियम विधेयक को पेश किया जो चर्चा के बाद पास कर दिया गया। इस बिल के तहत अब आतंकवादियों को चिन्हित कर संपत्ति जब्त की जा सकेगी।

संसद के लोकसभा सदन में बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन अधिनियम विधेयक को पेश किया जो चर्चा के बाद पास कर दिया गया। इस बिल के तहत अब आतंकवादियों को चिन्हित कर संपत्ति जब्त की जा सकेगी।

गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बिल पेश करने से पहले कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता आतंकवाद को उखाड़ फेंकना है और रहेगी। एनडीए हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ सदन के साथ एकजुट रहा है।

सदन में बिल पर हुई चर्चा के जवाब में बोले गृह मंत्री अमित शाह देश से आतंकवाद का समूल नाश करने के लिए कड़े से कड़े कानून बनाने की जरूरत है। यह संशोधन विधेयक इसकी ही पूर्ति करेगा। दुनिया के कई देशों ने anti terror low को मजबूत किया है। इसमें पाकिस्तान भी शमिल है। ऐसे में भारत में भी कड़े बदलाव की जरूरत को देखते हुए यह कानून लाया गया है।

संशोधन की मदद से आतंकियों के समूह के अलावा उन्हें चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकेगी और उनकी संपति जब्त की जा सकेगी। अब एनआईए के इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को भी आतंकवाद से जुड़े मामलों में कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

विपक्षी सदस्यों ने चर्चा के दौरान कहा कि इससे केंद्र, राज्यों के अधिकारों में अनावश्यक दखल देगा। कॉंग्रेस, डीएमके, टीएमसी, एनसीपी , बीएसपी, आरएसपी ने गृह मंत्री का पूरा जवाब सुने बिना सदन से वाकआउट किया।

बिल को पास कराते वक्त एआईएमआईएम के असासुदीन औवेसी द्वारा बिल की संशोधन से जुड़ी धाराओ 19,20,21,22 पर की गई मत विभाजन की मांग बहुमत से खारिज हुई।

बता दें कि विधेयक पारित होने के साथ ही अब आतंकवादियों के रूप में नामित करने का अधिकार होगा और एजेंसी द्वारा मामले की जांच किए जाने पर संपत्ति की जब्ती या कुर्की की मंजूरी देने के लिएराष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के पास अधिकार होगा।

जानकारी के लिए बता दें कि विधेयक में कहा गया है कि यदि जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी के एक अधिकारी द्वारा की जाती है, तो ऐसी संपत्ति को जब्त करने के लिए एनआईए के महानिदेशक की मंजूरी लेनी होगी।

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