देश में लॉकडाउन 4.0 आज से शुरू, जानें कौन-सी नई छूट मिलना शुरू होगी और किसपर लागू रहेगी पाबंदी!

देश में लॉकडाउन 4.0 आज से शुरू, जानें कौन-सी नई छूट मिलना शुरू होगी और किसपर लागू रहेगी पाबंदी!
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लॉकडाउन 4.0 में सबसे बड़ी छूट दुकानों और बाजारों को मिली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, 25 मार्च से चल रहे लॉकडाउन के बाद पहली बार कंटेनमेंट जोन के बाहर की सभी दुकानें आज से खुल सकेंगी। बशर्ते जिला प्रशासन इसकी इजाजत दे।

भारत में कोरोना वायरस (कोविड-19) के चलते आज से देश में लॉकडाउन 4.0 शुरू हो गया है जोकि 31 मई तक चलेगा। लॉकडाउन 4.0 में सबसे बड़ी छूट दुकानों और बाजारों को मिली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, 25 मार्च से चल रहे लॉकडाउन के बाद पहली बार कंटेनमेंट जोन के बाहर की सभी दुकानें आज से खुल सकेंगी। बशर्ते जिला प्रशासन इसकी इजाजत दे। हालांकि, दुकानें और बाजार खुलने और बंद होने का समय पहले से तय रहेगा। आइये जानते हैं गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के मुताबिक क्या खुला-क्या बंद रहेगा..

* ट्रांसपोर्ट मे किसी इजाजत और किसपर पाबंदी

- इजाजत

सिर्फ वंदे भारत मिशन की उड़ानों को इजाता होगा, सिर्फ श्रमिक और स्पेशल ट्रेंने चलेंगी।

- पाबंदी

सभी घरेलू उड़ाने, सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, सभी यात्रा ट्रेंने, मेट्रो ट्रेने, राज्यों के अंदर बसे चलेंगी या नहीं इसपर राज्य जिला स्तर फैसला लेंगे। एक से दूसरे राज्यों में बसें चलने पर राज्य आपस में तय करेंगे।

* बाजारों में किसकी इजाता और किसपर पाबंदी

- इजाजत

शॉपिंग मॉल्स के बाहर सभी तरह की दुकानें खुलेंगी, हेयर सैलून, स्पा, बाजार, ई-कॉमर्स कंपनियों से डिलिवरी आदि की इजाजत रहेगी। लेकिन दुकानों भीड़ नहीं लगेगी, दुकान पर 5 से ज्यादा लोगों नहीं जुट सकते। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना जरूर है। दुकानों के लिय समय तय किया गया है। लेकिन कंटेनमेंट जोन में दुकानें नहीं खुलेंगी।

- पाबंदी

शॉपिंग मॉल्स

* खान पान से जुड़ी चीजों पर पाबंदी और इजाजत

- इजाजत

रेस्टोरेंट्स से होम डिलिवरी, बस अड्डों पर कैंटीन, रेलवे स्टेशनों पर खाने पीने की दुकानें आदि।

- पाबंदी

रेस्टोरेंट्स का सिटिंग एरिया, होटल्स और बार आदि।

* भीड़ लगने वाली जगहों पर इजाजत और पाबंदी

- इजाजत

बिना दर्शकों के स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि।

- पाबंदी

स्कूल, कोचिंग इंस्टिट्यूट, कॉलेज, सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क, जिम, ऑडिटोरियम, राजनीतिक सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक स्थल और धार्मिक प्रोग्राम आदि।

रात का कर्फ्यू जारी रहेगा

शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोग किसी तरह की आवाजाही नहीं कर सकेंगे। जरूरी सेवाओं पर कर्फ्यू लागू नहीं होगा। स्थानीय प्रशासन इस बारे में जरूरी आदेश जारी कर सकता है।

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