MP: शिवराज कैबिनेट ने दी लव जिहाद विरोधी विधेयक 2020 को मंजूरी

मध्य प्रदेश में लव जिहाद विरोधी विधेयक 'धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020' को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। नए कानून में कुल 19 प्रावधान हैं, जिसके तहत अगर धर्म परिवर्तन के मामले में पीड़ित पक्ष के परिजन शिकायत करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अगर किसी शख्स पर नाबालिग, अनुसूचित जाति/जनजाति की बेटियों को बहला फुसला कर शादी करने का दोष सिद्ध होता है तो उसे दो साल से 10 साल तक कि सजा दी जाएगी। अगर कोई शख्स धन और संपत्ति के लालच में धर्म छिपाकर शादी करता हो तो उसकी शादी शून्य मानी जाएगी।
भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक आयोजित, बैठक में कैबिनेट ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2020 पास किया। pic.twitter.com/zNGxl2iIzt
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 26, 2020
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमने अपने प्रदेश में देश का सबसे कठोर कानून बनाया है। अब इस विधेयक को विधानसभा में लाया जाएगा। 28 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र प्रस्तावित है। यूपी से इस कानून की तुलना पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम किसी से इसकी तुलना नहीं कर रहे हैं लेकिन ये देश का सबसे कड़ा कानून है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस तरह की शादी टूटने के बाद अगर कोई संतान पहले से ही होगी तो उसके हक मिलेगा।
विधेयक में किसी भी व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 1-5 वर्ष का कारावास और 25,000 का जुर्माना लगाने का प्रावधान है और नाबालिग, महिला, SC, ST का जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 2-10 वर्ष का कारावास और 50,000 का जुर्माना लगाने का प्रावधान है: नरोत्तम मिश्रा,मध्य प्रदेश गृह मंत्री pic.twitter.com/mmEZrzLLmN
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 26, 2020
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