Hate Speech Case: मुख्तार अंसारी के बेटे उमर को 'सुप्रीम' झटका, हेट स्पीच मामले में राहत देने से इनकार

Hate Speech Case: मुख्तार अंसारी के बेटे उमर को सुप्रीम झटका, हेट स्पीच मामले में राहत देने से इनकार
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Hate Speech Case: माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से हेट स्पीच के मामले में बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी है और हम भी नहीं देंगे। यहां पढ़िये पूरी रिपोर्ट...

Hate Speech Case: उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के छोटे बेटे उमर अंसारी को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में हेट स्पीच के मामले में उमर अंसारी (Umar Ansari) के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी राहत नहीं दी है और हम भी नहीं देंगे। आपको मामले का सामना करना होगा।

उमर अंसारी के वकील ने क्या कहा

जस्टिस हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ के समक्ष उमर अंसारी की तरफ से पेश वकील ने कहा कि हेट स्पीच (Hate Speech) उन्होंने नहीं दी थी, वे तो सिर्फ स्टेज पर बैठे हुए थे, जिस जगह पर यह भाषण दिया गया था। उमर अंसारी को फंसाया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम आपको कोई भी राहत नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप निचली अदालत में नियमों के हिसाब से राहत की मांग कर सकते हैं।

क्या है मामला

अब्बास अंसारी और उनके भाई उमर अंसारी ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election) में मऊ सदर सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP)-समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक सार्वजनिक रैली में कहा था कि राज्य में सरकार बनने के बाद पहले छह महीनों तक किसी भी राज्य के अधिकारी का तबादला नहीं किया जाएगा क्योंकि उन्हें उनसे हिसाब बराबर करना है।

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मुख्तार अंसारी के भाई को मिली जमानत

पूर्व सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) को बीते गुरुवार को गाजीपुर जिला जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल को शाम को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच जिला जेल से रिहा कर उनके आवास पर ले जाया गया था। यह रिहाई तब हुई जब 24 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने 2007 के गैंगस्टर्स एक्ट मामले में उन्हें जमानत दे दी, लेकिन गाजीपुर कोर्ट द्वारा पारित मामले में दो साल के कारावास की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

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