दिलीप वालसे पाटिल बोले- लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर दर्ज आईपीसी 188 के तहत सभी मामलों लिए जाएंगे वापस

दिलीप वालसे पाटिल बोले- लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर दर्ज आईपीसी 188 के तहत सभी मामलों लिए जाएंगे वापस
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देश में कोरोना वायरस (corona virus) के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन (lockdown) लगाया गया था। इस बीच लॉकडाउन के आदेश उल्लंघन के लिए महाराष्ट्र (Maharashtra) में छात्रों और नागरिकों (students and citizens) के खिलाफ 188 के तहत दर्ज केस दर्ज किए गए थे।

देश में कोरोना वायरस (corona virus) के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन (lockdown) लगाया गया था। इस बीच लॉकडाउन के आदेश उल्लंघन के लिए महाराष्ट्र (Maharashtra) में छात्रों और नागरिकों (students and citizens) के खिलाफ 188 के तहत दर्ज केस दर्ज किए गए थे। इन केसों को अब महाराष्ट्र के गृह विभाग (State Home Minister) ने वापस लेने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी राज्य के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने दी है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने कहा है कि राज्य के गृह विभाग ने लॉकडाउन के आदेश के उल्लंघन के लिए छात्रों, नागरिकों के खिलाफ आईपीसी 188 के तहत दर्ज सभी मामलों को वापस लेने का फैसला किया है। कैबिनेट से फैसले को मंजूरी मिलते ही मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

गौरतलब है कि वर्ष 2020 में कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था। लॉकडाउन को धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से खोला गया था। लेकिन अचानक से लॉकडाउन हो जाने के की वजह से सभी काम बंद हो गए थे और भारी संख्या में मजदूरों ने पलायन शुरू कर दिया था।

जिसके चलते देश के कई राज्यों में लोगों पर लॉकडाउन के उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मामले केस दर्ज किए गए थे। देश में लॉकडाउन को महामारी कानून एक्ट 1897 के तहत लागू किया गया था। इसी कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर लॉकडाउन में सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है, तो उस पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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