Hanuman Chalisa Row: राणा दंपति ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर रद्द करने की मांग की

सांसद नवनीत राणा (MP Navneet Rana) और उनके पति रवि राणा (Ravi Rana) ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) का रुख किया है। बता दें कि रणा दंपति ने महाराष्ट्र (Maharashtra) के सीएम उद्धव ठाकरे के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) का पाठ करने की चेतावनी दी थी। जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। रिपोर्ट के अनुसार, मामले को सोमवार दोपहर 2.30 बजे न्यायमूर्ति वराले की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए अधिसूचित किया गया है।
बता दें कि बीते रविवार को मुंबई की एक अदालत ने राणा दंपति को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि कोर्ट ने पुलिस हिरासत की मांग को खारिज कर दिया। मुंबई पुलिस ने राणा दंपति को विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। रविवार देर रात महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा को भायखला महिला जेल ले जाया गया। जबकि अमरावती के बडनेरा से विधायक उनके पति रवि राणा को कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद नवी मुंबई के तलोजा जेल में भेजा गया।
रिपोर्ट के अनुसार, रणा दंपति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा, आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए हानिकारक कार्य करना) और भारतीय दंड संहिता की धारा 34 (सामान्य इरादा) और धारा 37 के तहत (1) और 135 बॉम्बे पुलिस अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। बाद में पुलिस ने उनके खिलाफ मामले में आईपीसी की धारा 124-ए (देशद्रोह) भी जोड़ा। क्योंकि दंपति ने सरकारी तंत्र को चुनौती दी थी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ टिप्पणी की थी। अदालत उनकी जमानत अर्जी पर 29 अप्रैल 2022 को सुनवाई करेगी।
गौरतलब है कि इसी महीने विधायक रवि राणा ने मांग की थी कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे हनुमान जयंती पर अपने आवास पर हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि वे हनुमान चालीसा का पाठ करने करते हैं तो हम 'मातोश्री' में जाकर पाठ करेंगे। शुक्रवार को रवि राणा ने कहा था कि वह शनिवार को मातोश्री जाएंगे। बाद में दंपति ने अपनी योजनाओं को रद्द कर दिया। हालांकि, मुंबई पुलिस ने शनिवार शाम शिवसेना के कड़े विरोध के बीच उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS