Maharashtra Political Crisis: शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने पर 12 जुलाई तक लगाई रोक

महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट (Maharashtra Political Crisis) अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) तक पहुंच गया है। एकनाथ शिंदे और 15 अन्य बागी विधायकों ने अयोग्यता नोटिस (Disqualification Notice) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जिस पर सोमवार को (यानी आज) सुनवाई हुई। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर, महाराष्ट्र राज्य विधानसभा (Maharashtra State Assembly) के सचिव, केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया है।
शिवसेना नेताओं अजय चौधरी, सुनील प्रभु को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर पांच दिन के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। नोटिस का जवाब देने के लिए 12 जुलाई शाम 5.30 बजे तक का समय दिया गया है। वहीं डिप्टी स्पीकर ने विधायकों को केवल आज तक का समय दिया था।
इस तरह शिंदे गुट (Shinde faction) के विधायकों की को अयोग्य ठहराए जाने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव, केंद्र और डिप्टी स्पीकर समेत अन्य को नोटिस जारी किया है। डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल ने एकनाथ शिंदे और 15 अन्य विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने नोटिस दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) को विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे उनकी संपत्ति को नुकसान न पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले शिंदे गुट की दलीलें सुनीं। वकील ने कहा कि शिंदे गुट का कहना है कि उद्धव सरकार अल्पमत में है। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि गुवाहाटी (Guwahati) के होटल में ठहरे विधायकों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है।
इसके बाद उद्धव सरकार (Uddhav Government ) की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, शिंदे की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) में भी सुनवाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि जब एक स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लंबित है तो क्या अयोग्यता याचिकाओं पर कोई फैसला लिया जा सकता है।
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