Maharashtra: उद्धव गुट को SC से बड़ा झटका, कहा- बनी रहेगी शिंदे सरकार

Maharashtra: उद्धव गुट को SC से बड़ा झटका, कहा- बनी रहेगी शिंदे सरकार
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Maharashtra Politics: एकनाथ शिंदे गुट (Eknath Shinde Faction) के लिए मुसीबत की घड़ी आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज यानी गुरुवार को शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य (Disqualify Legislators) करने की मांग पर फैसला सुनाएगी। ऐसे में अगर फैसला उद्धव गुट (Uddhav Faction) के पक्ष में आता है, तो एकनाथ शिंदे को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। पढ़ें पूरी रिपोर्ट्...

महाराष्ट्र (Maharashtra) में शिवसेना (Shiv Sena) के 16 बागी विधायकों के निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे सरकार बनी रहेगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कहा कि उद्धव के इस्तीफे को कोर्ट वापस नहीं ला सकती है। अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो स्थिति कुछ और हो सकती थी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को पार्टी के आपसी विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। उद्धव ठाकरे को बहुमद परिक्षण के लिए बुलाना सही नहीं था। बहुत परिक्षण नियमों के आधार पर होना चाहिए। राज्यापाल का फैसला कानून के मुताबिक सही नहीं था। अब पुरानी स्थित को बहाल नहीं किया जा सकता है।

बता दें कि साल 2022 में महाराष्ट्र की राजनीतिक में बड़ा उलटफेर देखने को मिला था, जब एकनाथ शिंदे ने बीजेपी से गठबंधन कर सरकार बना ली थी। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने शिंदे सरकार के 16 विधायकों को अयोग्य करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। वहीं, इसके खिलाफ एकनाथ शिंदे ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। इसी मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई।

जानें क्या है पूरा मामला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने आज शिंदे गुट और उद्धव गुट को लेकर फैसला सुनाया है। बीते साल विधानसभा उपाध्यक्ष (Assembly Deputy) ने शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया था। शिंदे गुट ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। शीर्ष अदालत द्वारा फैसला सुनाने के बाद उद्धव ठाकरे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और एकनाथ शिंदे ने सीएम पद की कुर्सी संभाल ली थी। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देते हुए बगावत करने वालों को अयोग्य घोषित किए जाने की मांग की थी।

सीएम शिंदे को देना पड़ सकता है इस्तीफा

इसको लेकर शिंदे गुट ने दलील पेश करते हुए कहा कि विधायकों ने पार्टी के साथ कोई बगावत नहीं की है। सभी विधायक अभी भी शिवसेना के विधायक हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष ने कोरम पूरा किए बिना ही विधायकों को हटाने की कोशिश की, यह फैसला गलत था। बता दें कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला उद्धव ठाकरे के पक्ष में होता, तो सीएम एकनाथ शिंदे को अपने पद से इस्तीफा पड़ता।

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