ममता बनर्जी की फोटोशॉप तस्वीरः SC ने BJP कार्यकर्ता को दी जमानत, मांगनी होगी माफी

उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विरूपित तस्वीर कथित रूप से सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में गिरफ्तार भाजपा की महिला कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा को मंगलवार को जमानत पर तत्काल रिहा करने का आदेश दिया।
न्यायमूर्ति इन्दिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अवकाश कालीन पीठ ने भाजपा युवा मोर्चा की नेता प्रियंका शर्मा को जमानत देते हुये कहा कि जेल से रिहाई के वक्त् उन्हें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विरूपित तस्वीर कथित रूप से साझा करने ने के लिये लिखित में माफी मांगनी होगी।
पीठ ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी वहां खत्म हो जाती है जब वह दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण कर रही हो। तृणमूल कांग्रेस के नेता विभास हाजरा की शिकायत पर भाजपा कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा को पश्चिम बंगाल पुलिस ने 10 मई को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत गिरफ्तार किया था।
हावड़ा की स्थानीय अदालत ने प्रियंका को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने शुरू में कहा कि प्रियंका शर्मा की माफी जमानत की शर्त होगी परंतु बाद में उसने स्पष्ट किया कि यह जमानत के लिये शर्त नहीं होगी लेकिन उसे यह पोस्ट साझा करने के लिये रिहाई के वक्त माफी मांगनी चाहिए।
पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हिरासत में प्रियंका शर्मा को तत्काल जमानत पर रिहा किया जायेगा। हिरासती, हालांकि, रिहाई के समय अपने फेसबुक अकाउन्ट पर तस्वीरे साझा करने के लिये लिखित में माफी मागेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश इस मामले की विशेष तथ्यों और परिस्थितयों में दिया जा रहा है और यह नजीर के रूप में नहीं लिया जायेगा।
न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से भी जवाब मांगा है कि क्या किसी व्यक्ति को सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करने पर गिरफ्तार किया जा सकता है और इस मामले को अवकाश के बाद सुनवाई के लिये सूचीबद्ध कर दिया।
इस मामले की सुनवाई शुरू होते ही प्रियंका शर्मा के भाई राजीव शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन के कौल ने कहा कि भाजपा की महिला कार्यकर्ता को एक पोस्ट साझा करने के लिये गिरफ्तार करके 14 दिन के लिये न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
उन्होंने कहा कि इस मीम का सृजन उसने नहीं किया था लेकिन सोशल मीडिया पर सिर्फ इसे साझा किया था जिसे पहले ही हजारों व्यक्ति साझा कर चुके थे।
इस पर पीठ ने कहा कि गलत चीज के लिये कोई समता नहीं हो सकती। आपकी अभिव्यक्ति की आजादी वहां खत्म हो जाती है जब वह दूसरे के अधिकारों का हनन करती है।''
पीठ ने कहा कि वह उसकी तत्काल रिहाई का आदेश दे सकती है लेकिन उसे इस पोस्ट को साझा करने के लिये माफी मांगनी होगी। पीठ ने कहा कि हमने साझा की गयी तस्वीर देखी है और यदि इससे कोई आहत होता है तो आपको क्षमा मांगनी चाहिए।'' इस पर कौल ने कहा कि माफी मांगने का बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार पर दूरगामी असर डालेगा।
पीठ ने कहा कि हमे नहीं लगता कि सोशल मीडिया पर आपको अपनी पोस्ट के लिये माफी मांगने में कोई परेशानी होनी चाहिए। हम आपसे दूसरों के लिये माफी मांगने के लिये नहीं कह रहे हैं। कौल ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून और भारतीय दंड संहिता के प्रावधान, जिनके तहत उसे गिरफ्तार किया गया है, इस मामले में लागू नहीं होते हैं।
उन्होंने इस संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66ए निरस्त करने संबंधी शीर्ष अदालत के फैसले का भी हवाला दिया। पीठ ने कहा कि यह सवाल अभी विचारणीय ही है कि क्या इस तरह की पोस्ट साझा करने पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और इस समय तो हम जमानत पर विचार कर रहे हैं।
पीठ ने कहा कि प्रियंका शर्मा एक राजनीतिक दल की सदस्य हैं और इसलिए इस तरह की तस्वीर पोस्ट करने का कटाक्ष आम जनता द्वारा साझा की जाने वाली ऐसी तस्वीर की तुलना में भिन्न होता है। प्रियंका शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन के कौल ने सोमवार को अवकाश कालीन पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया था।
उनका कहना था कि पश्चिम बंगाल में स्थानीय अदालतों में 14 मई तक पूर्ण हड़ताल होने के कारण ही भाजपा की गिरफ्तार इस कार्यकर्ता को अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
भाजपा युवा मोर्चा की नेता प्रियंका शर्मा ने फेसबुक पर एक ऐसी फोटो कथित रूप से साझा की थी जिसमें न्यूयॉर्क में 'मेट गाला' समारोह के दौरान ली गई अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की तस्वीर पर फोटोशॉप के जरिए ममता का चेहरा लगाया गया था।
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