लोकसभा में पास हुआ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अमेंडमेंट बिल 2020, जानें महिलाओं को क्या मिलेगी सुविधा

Medical Termination of Pregnancy Amendment Bill 2020: संसद (Parliament Budget Session 2021) के बजट सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में कई बिलों को पेश किया जा रहा है। शुक्रवार को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 (Medical Termination of Pregnancy Amendment Bill 2020) लोकसभा से पास हो गया है। इससे पहले 17 मार्च को राज्यसभा से इस बिल को पास कर दिया गया था। बिल में समयावधि को बढ़ाया गया है। जिसमें गर्भपात किया जा सकता है।
जानकारी के लिए बता दें कि गर्भपात के लिए एक डॉक्टर की राय की आवश्यकता होती है। जिसमें गर्भाधान के 12 सप्ताह के भीतर किया जाता है और अगर यह 12 से 20 सप्ताह के बीच किया जाता है। तो दो डॉक्टरों की अनुमति ली जाती थी। लेकिन अब सरकार ने इस 20 सप्ताह को 24 सप्ताह करने के लिए बिल में संशोधन किया है। भ्रूण की असामान्यताओं के मामले में 24 सप्ताह के बाद विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है। विधेयक को पिछले साल मार्च में लोकसभा में पारित किया गया था।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि विधेयक में संशोधन वैश्विक प्रथाओं का अध्ययन करने और देश के भीतर व्यापक परामर्श के बाद फैसला किया गया है। कोर्ट में दलीलों की बढ़ती संख्या के कारण संशोधन किया गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने 23 याचिकाएं हैं और उच्च न्यायालयों में कई सैंकड़ों याचिकाएं हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में हम महिलाओं को परेशान करने वाले किसी भी कानून की रूपरेखा नहीं बनाएंगे। यह महिलाओं की गरिमा को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना है।
क्या है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अमेंडमेंट बिल?
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विधेयक-2020 गर्भावस्था के दौरान विशेष परिस्थिति में अबॉर्शन यानी गर्भपात कराने से जुड़ा बिल है। जो पहले लोकसभा में पेश किया गया था फिर राज्यसभा में पेश कर अब लोकसभा से पास कर दिया गया है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 पास होने के बाद गर्भपात की समय सीमा 20 हफ्तों से बढ़ाकर 24 कर दी गई है। इसमें ऐसा भी प्रावधान किया गया है कि प्रस्तावित कानून का दुरुपयोग नहीं हो।
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