भारत ने डोमिनिका कोर्ट में मेहुल चोकसी के खिलाफ दाखिल की 2 याचिकाएं, CBI बोली- देश में करोड़ों का बैंक फ्रॉड किया

भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ डोमिनिका हाईकोर्ट में जमानत याचिका रद्द होने के बाद भारत सरकार ने दो याचिकाएं दायर की हैं। डोमिनिका हाईकोर्ट में सीबीआई ने कहा कि मेहुल ने भारत में करोड़ों का बैंक फ्रॉड किया है और वो बैंक फ्रॉड करने के बाद से ही फरार है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, डोमिनिका हाईकोर्ट में शनिवार को मेहुल चोकसी के खिलाफ हलफनामा दाखिल किया। भारतीय एजेंसियों ने डोमिनिका कोर्ट में ऐफिडेविट दायर करते हुए कहा कि मेहुल चोकसी कई कंपनियों का मास्टरमाइंड है और उसने अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर बैंक की प्रकिया का गलत इस्तेमाल करके क्रेडिट बढ़वाई। उसने भारत में कोरोड़ों रुपये का गबन किया है।
सूत्रों ने कहा कि सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के मामले में डोमिनिका हाईकोर्ट में शामिल होने की मांग की है। एक तरफ सीबीआई पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला मामले पर ध्यान देगी तो वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय चोकसी की नागरिकता की स्थिति पर बहस करेगा। सूत्रों का कहना है कि एजेंसी यह साबित करने के लिए हाईकोर्ट के समक्ष पीएनबी मामले का विवरण प्रस्तुत करना चाहती है कि वह एक भगोड़ा है।
जानकारी के लिए बता दें कि डोमिनिका हाईकोर्ट ने एंटीगुआ और बारबुडा से रहस्यमय तरीके से लापता होने के बाद डोमिनिका में अवैध एंट्री के मामले में भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को शनिवार को जमानत देने से इनकार कर दिया है। जहां वह 2018 से एक नागरिक के रूप में रह रहा था।
स्थानीय मीडिया ने बताया कि कोर्ट ने यह निष्कर्ष देते हुए फैसला सुनाया कि चोकसी यहां से भी फरार हो सकता है। उसका डोमिनिका के साथ कोई संबंध नहीं था और कोर्ट ऐसी कोई शर्त नहीं लगा सकती थी, जो उसे देश छोड़ने से रोके सके। मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत याचिका खारिज होने के बाद चोकसी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
भारत में गीतांजलि जेम्स और अन्य प्रसिद्ध हीरा ब्रांडों के प्रमोटर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में कथित तौर पर चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी पर करोड़ों रुपये गबन का आरोप है। फ्रॉड करने से कुछ हफ्ते पहले ही दोनों देश छोड़ कर भाग गए थे।
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