Coronavirus Guidelines For Holi: सभी राज्यों के लिए गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, होली के बाद करना होगा पालन

Coronavirus Guidelines For Holi: गृह मंत्रालय ने होली से पहले कोरोना वायरस के प्रचार को रोकने के लिए नई गाइडलाइन को जारी कर दिया है। ये सभी दिशानिर्देश एक अप्रैल से 30 अप्रैल तक जारी रहेंगे। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के लिए ये दिशानिर्देश जारी किए हैं। जिसमें साफ कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार तय करेंगी कि किस जिला, उप जिला, शहर या वार्ड में किसी स्तर पर प्रतिबंध लगाए जाएं। ताकि कोरोना के प्रचार को रोका जा सके। इसके अलावा कई राज्यों में सरकारों ने 31 मार्च तक नाइट कर्फ्यू और कुछ पाबंदियां होली को लेकर लगा दी हैं।
ताजा दिशानिर्देशों को लेकर एमएचए ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्ती से इन नियमों का पालन करना होगा। टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट प्रोटोकॉल के नियमों को सभी को मानना होगा। कई राज्यों में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रतिबंधों को लागू करते हुए कहा कि सोमवार को देश में 46,951 संक्रमण दर्ज किए गए, जो पिछले साढ़े चार महीनों में सबसे अधिक हैं।
हाल ही में जारी की गई ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में लगातार मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। देश में प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में कोरोना परीक्षणों की संख्या 70 फीसदी या उससे ज्यादा होनी चाहिए। आरटी-पीसीआर टेस्ट की दर 70 फीसदी या उससे अधिक होनी चाहिए।
सभी को इन नियमों का करना होगा पालन
1. इन दिशानिर्देशों में टीटीटी पर ज्यादा जोर दिया गया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि हर राज्य को टेस्ट, ट्रैक-ट्रीट प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
2. कोरोना प्रिवेंशन रूल्स का सख्ती से पालन हर राज्य को करना होगा।
3. कंटोनमेंट जोन के लोगों के लिए ट्रेन सेवा, मेट्रो सेवा, स्कूल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल सभी कोरोना प्रतिबंध नियमों के तहत जारी रहेंगे।
4. सभी को 'मानक संचालन प्रक्रिया' (एसओपी) का कड़ाई से पालन करना होगा।
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