ई-सिगरेट पर बैन के लिए अध्यादेश लाएगी मोदी सरकार, ये है सजा का प्रावधान

ई-सिगरेट पर बैन के लिए अध्यादेश लाएगी मोदी सरकार, ये है सजा का प्रावधान
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी देते हुए बताया ये ई-सिगरेटें 150 से ज्यादा फ्लेवर्स में बाजार में उपलब्ध हैं। रिसर्च से खुलासा हुआ है कि बच्चों के अंदर ई-सिगरेट पीने तल तेजी के साथ बढ़ रही है।

केंद्र सरकार ने आज कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला लेते हुए ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश में ई-सिगरेट के उत्पादन और बिक्री पर पूरी तरह बैन करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ई-सिगरेट के प्रमोशन पर भी रोक लगाई गई है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन, वितरण, क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगाने के लिए अध्यादेश लाएगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी देते हुए बताया ये ई-सिगरेटें 150 से ज्यादा फ्लेवर्स में बाजार में उपलब्ध हैं। रिसर्च से खुलासा हुआ है कि बच्चों के अंदर ई-सिगरेट पीने तल तेजी के साथ बढ़ रही है। जल्द ही ई-सिगरेट को लेकर अध्यादेश लाया जाएगा।

3 साल की सजा का प्रावधान

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पहली बार नियमों के उल्लंघन पर एक साल की जेल और एक लाख रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। दोबारा नियम को तोड़ने पर 5 लाख रुपये जुर्माना और 3 साल तक जेल का प्रावधान किया जाएगा है। इसमें ई-हुक्का भी शामिल है।




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