मोदी सरकार ने जीएसटी रिटर्न भराने की समयसीमा बढ़ाई, जानें आखिरी तारीख

मोदी सरकार ने व्यापारियों को राहत देते हुए जीएसटी से संबंधित दो रिटर्न फॉर्म को और आसान कर दिया है। साथी ही सरकार ने रिटर्न फॉर्म को जमा करने की तारीख का बढ़ा दिया है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने जीएसटीआर-9 (एनुअल रिटर्न) और जीएसटीआर-9C (रिकोनेशन स्टेटमेंट) की तारीख को बढ़ा दिया है। अब कारोबारी वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 31 दिसंबर 2019 और वित्त वर्ष 2018-19 का फॉर्म 31 मार्च, 2020 तक भर सकेंगे। सीबीआईसी ने नए नियमों के बारे में अधिसूचना जारी कर दी है।
Central Board of Indirect Taxes & Customs: Government extends the due dates of filing of Form GSTR-9 (Annual Return) and Form GSTR-9C (Reconciliation Statement) for Financial Year 2017-18 to 31st December and for Financial Year 2018-19 to 31st March 2020.
— ANI (@ANI) November 14, 2019
कारोबारियों को बड़ी राहत
रिपोर्ट्स के अनुसार रिटर्न फॉर्म को भरते समय कारोबारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट की अलग से जानकारी नहीं देनी होगी। कारोबारी अलग-अलग सेवाओं और वस्तुओं के बारे एक साथ जानकारी दे सकते हैं।
बता दें कि इससे पहले वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर थी। वहीं वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अंतिं तारीख 31 दिसंबर थी।
और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS