मोदी सरकार ने जीएसटी रिटर्न भराने की समयसीमा बढ़ाई, जानें आखिरी तारीख

मोदी सरकार ने जीएसटी रिटर्न भराने की समयसीमा बढ़ाई, जानें आखिरी तारीख
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रिटर्न फॉर्म को भरते समय कारोबारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट की अलग से जानकारी नहीं देनी होगी। कारोबारी अलग-अलग सेवाओं और वस्तुओं के बारे एक साथ जानकारी दे सकते हैं।

मोदी सरकार ने व्यापारियों को राहत देते हुए जीएसटी से संबंधित दो रिटर्न फॉर्म को और आसान कर दिया है। साथी ही सरकार ने रिटर्न फॉर्म को जमा करने की तारीख का बढ़ा दिया है।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने जीएसटीआर-9 (एनुअल रिटर्न) और जीएसटीआर-9C (रिकोनेशन स्टेटमेंट) की तारीख को बढ़ा दिया है। अब कारोबारी वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 31 दिसंबर 2019 और वित्त वर्ष 2018-19 का फॉर्म 31 मार्च, 2020 तक भर सकेंगे। सीबीआईसी ने नए नियमों के बारे में अधिसूचना जारी कर दी है।

कारोबारियों को बड़ी राहत

रिपोर्ट्स के अनुसार रिटर्न फॉर्म को भरते समय कारोबारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट की अलग से जानकारी नहीं देनी होगी। कारोबारी अलग-अलग सेवाओं और वस्तुओं के बारे एक साथ जानकारी दे सकते हैं।

बता दें कि इससे पहले वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर थी। वहीं वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अंतिं तारीख 31 दिसंबर थी।

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