केंद्र ने EC की नियुक्ति प्रक्रिया से CJI को हटाने का विधेयक किया पेश, केजरीवाल ने BJP पर साधा निशाना

Election Commissioner Bill: केंद्र सरकार ने भारत के मुख्य और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन समिति के सदस्य के रूप में भारत के चीफ जस्टिस (CJI) को हटाने की मांग करते हुए संसद में एक विधेयक पेश किया है। इस नए विधेयक के मुताबिक, चुनाव आयुक्तों (Election Commissioners) का चयन एक पैनल द्वारा किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। सरकार के इस कदम से कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक नया टकराव शुरू होने की संभावना बन गई है।
मार्च में सुनाया था ऐतिहासिक फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। जिसका उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को कार्यपालिका की दखलंदाजी से बचाना था। कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता (LOP) और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही की जानी चाहिए और बाद में इन नामों को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाना चाहिए। जस्टिस केएम जोसेफ (KM Joseph) की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने सहमति से लिए गए फैसले में कहा कि यह प्रक्रिया तब तक लागू रहेगी, जब तक कि इस मुद्दे पर संसद द्वारा कोई कानून नहीं बनाया जाता है।
अरविंद केजरीवाल ने दी प्रतिक्रिया
इस विधेयक पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री एक के बाद एक फैसले से भारतीय लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैंने पहले ही कहा था कि प्रधानमंत्री को देश के सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि जो भी आदेश उनके हिसाब से नहीं होगा, वह संसद में कानून बनाकर उसको पलट देंगे।
केजरीवाल ने ट्वीट में आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक निष्पक्ष समिति बनाई थी, जो निष्पक्ष चुनाव आयुक्तों का चयन करेगी। पीएम मोदी (PM Modi) ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटते हुए एक ऐसी समिति बनाई, जो उनके नियंत्रण में होगी और जिसके माध्यम से वह अपनी पसंद के व्यक्ति को चुनाव आयुक्त नियुक्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इससे चुनाव की निष्पक्षता पर काफी असर होगा।
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