Money Laundering Case: ED की हिरासत से आर्थर रोड जेल पहुंचे नवाब मलिक, परिवार ने किया ये दावा

Money Laundering Case: ED की हिरासत से आर्थर रोड जेल पहुंचे नवाब मलिक, परिवार ने किया ये दावा
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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता नवाब मलिक (Nawab Malik) को 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundring Case) में महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता नवाब मलिक (Nawab Malik) को 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले दिन प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई में विशेष पीएमएलए कोर्ट में सोमवार को पेश किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने महाराष्ट्र के मंत्री को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की।

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, नवाब मलिक को न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद पुलिस आर्थर रोड जेल लेकर पहुंची। दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष पीएमएलए अदालत ने मलिक को 21 मार्च तक यानी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बीती 23 फरवरी को पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था।

जानकारी के लिए बता दें कि स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने बीती 3 फरवरी को दाऊद इब्राहिम के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के मंत्री और राकांपा नेता नवाब मलिक को प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत 7 मार्च तक भेज दिया था। नवाब मलिक के भाई कप्तान मलिक ने दावा किया है कि दुनिया जानती है कि ईडी ने किसके दबाव में यह कार्रवाई की। जब नवाब मलिक आपके सामने आएंगे। तो वह अपना खुलासा करेंगे। नवाब मलिक राष्ट्रवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। पिछले चार महीनों में जिस तरह से उन्होंने बात की थी।

बता दें कि कोर्ट में नवाब मलिक की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि उसकी गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध है और ईडी की इस रिपोर्ट को रद्द कर दिया जाए और तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि मामले में मालिक और शिकायतकर्ता को उसकी जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया था। सूत्रों ने आरोप लगाया है कि ईडी ने इस नए मामले में कुछ बयान भी दर्ज किए हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि नवाब मलिक के आदेश पर उसकी जमीन पर कब्जा किया गया।

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