Morbi Bridge Accident: गुजरात हाईकोर्ट में 17 दिन बाद मोरबी नगर निगम ने ली जिम्मेदारी, हादसे में हुई थी 135 लोगों की मौत

गुजरात (Gujarat) के मोरबी (Morbi) में 17 दिन पहले हुए हादसे पर अब नगर निगम ने हलफनामा दाखिल कर जिम्मेदारी ले ली है। बीते दिन हाईकोर्ट ने एक बार फिर मोरबी नगर निगम को फटकार लगाई थी। इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। इससे पहले 30 अक्टूबर को मोरबी में केबल ब्रिज गिरने से 135 लोगों की मौत हो गई थी।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मोरबी नगर निगम ने गुरुवार को हाईकोर्ट में स्वीकार किया है कि जनता के लिए सस्पेंशन पुल को समय से पहले फिर से खोलने की गलती थी। गुजरात हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष शास्त्री सुनवाई कर रहे है। कोर्ट ने नगर निगम को बीते बुधवार को एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था। कोर्ट ने कहा था कि नहीं तो एक लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।
मोरबी नगर निगम ने मांगा था समय
गुजरात हाईकोर्ट में नगर निगम की ओर से पेश वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से और समय मांगा था। इस पर फटकार लगाते हुए बेंच ने कहा था कि इस मामले को गंभीरता से लें। 16 नवंबर को आदेश देते हुए कहा कि या तो आज शाम तक हलफनामा दाखिल कर दें, वरना जुर्मा भरना होगा। इससे पहले 15 नवंबर को कोर्ट ने मोरबी नगर निगम को फटकार लगाई थी। पीठ ने कहा था कि नगर निगम नोटिस जारी होने के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं होकर चालाक बन रहा है। इसके बाद निगम से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी।
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