रेप के बाद14 साल की लड़की बनी मां, सुप्रीम कोर्ट ने 84 साल के बुजुर्ग आरोपी के DNA टेस्ट का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान 14 साल की नाबालिग से बलात्कर के आरोपी 84 साल के बुजुर्ग का डीएनए टेस्ट कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बच्चे के पिता का पता लगाने के लिए बच्चे और आरोपी दोनों का डीएनए टेस्ट कराया जाना आवश्यक है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला पश्चिम बंगाल के मटिगरा इलाके का है। ये घटना साल 2012 की बताई जा रही है। इस पूरे मामले का आरोपी 84 साल व्यक्ति है। बुजुर्ग पर 14 साल की नाबालिग लड़की से बलात्कार का आरोप है। बलात्कार के बाद लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया है। जिसके पिता को लेकर अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।
आरोपी के वकील कपिल सिब्बल ने अपने मुवक्किल के बचाव में दलील दी है। इस दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि बुजुर्ग की सेहत और उम्र ऐसी नहीं है कि वह किसी लड़की का बलात्कार कर सके।हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्ग के वकील की दलील को खारिज कर दिया। और बुजुर्ग और बच्चे के डीएनए टेस्ट करने का आदेश जारी कर दिया।
खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस मामले के संबंध में बुजुर्ग ने पहले कोलकाता हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी। पर कोर्ट ने बुजुर्ग की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। बता दें कि जिस समय यह घटना हुई थी उस वक्त बुजुर्ग की उम्र 76 साल की थी। जस्टिस अशोक भूषण ने केस की सुनवाई करते हुए बुजुर्ग के डीएनए टेस्ट के आदेश जारी किए हैं।
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