मुंबई एयरपोर्ट घोटाला: 705 करोड़ की धांधली के आरोप में जीवीके समूह और एमआईएएल के खिलाफ ईडी की छापेमारी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को मुंबई और हैदराबाद में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुंबई हवाईअड्डे घोटाला मामले में 705 करोड़ रुपये की कथित अनियमितताओं के मामले में छापेमारी की है। ईडी ने धोखाधड़ी के लिए हैदराबाद स्थित जीवीके समूह और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के प्रमोटरों के खिलाफ छापेमारी की है।
एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि धनशोधन रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत मुंबई और हैदराबाद के 9 परिसरों में छापेमारी की गई है। जीवीके समूह, एमआईएएल और जीवीके समूह के प्रवर्तकों के परिसरों पर छापे मारे गए।
ईडी ने उक्त मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। जीवीके और एमआईएएल दोनों ने बताया कि वे जल्द ही एक प्रेस बयान साझा करेंगे। सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए विधेय अपराध के आधार पर एक प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है और धन शोधन के आरोप की जांच की जा रही है।
ईसीआईआर को धन शोधन रोकथाम अधिनियम की धारा 3 के तहत पंजीकृत किया गया है। जो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों से संबंधित है और मुंबई में कई स्थानों पर और हैदराबाद में जीवीके प्रमोटर के परिसर पर जांच की जा रही है।
सीबीआई के मुताबिक, जीवीके समूह के प्रवर्तकों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अज्ञात अधिकारियों के साथ मिलकर अपने संयुक्त उपक्रम कंपनी के माध्यम से मुंबई हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण, उन्नयन, संचालन और रखरखाव के लिए धन जुटाने के लिए विभिन्न माध्यमों को अपनाया।
एफआईआर में कथित अनियमितताओं के लिए 705 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। शिकायत के आधार पर कंपनी कानून के कथित उल्लंघन के लिए एमसीए वर्तमान में जीवीके समूह और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की जांच कर रहा है। एफआईआर में कहा गया है कि राज्य के सरकारी खजाने को मुंबई हवाई अड्डे के विकास के लिए कथित तौर पर धन की निकासी के कारण नुकसान हुआ है।
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