Disha Salian Defamation Case: मुंबई की एक अदालत ने नारायण राणे और नितेश राणे को अग्रिम जमानत दी, जानें पूरा मामला

मुंबई (Mumbai) की दिंडोशी अदालत (Dindoshi Court) ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) और उनके विधायक बेटे नितेश राणे (Nitesh Rane) को अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने दोनों को 15000 के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दी है। बता दें कि दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व प्रबंधक दिशा सलियन की मौत को लेकर दोनों ने आपत्तिजनक बयान दिए थे। जिसके बाद दिशा सलियन के परिजनों ने मालवनी पुलिस स्टेशन में नारायण राणे और नितेश राणे के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था।
परिवार को बदनाम करने के लिए कार्रवाई की मांग की
दिशा की मां वसंती सालियान द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। इससे पहले वसंती सालियान ने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग (एमएसडब्ल्यूसी) से संपर्क कर नारायण राणे, नितेश राणे और अन्य के खिलाफ विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर सालियान परिवार को बदनाम करने के लिए कार्रवाई की मांग की थी।
दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया
जानकारी के अनुसार, इस महीने की शुरुआत में मुंबई की एक अदालत ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके विधायक बेटे नितेश राणे को 10 मार्च तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी। बाद में दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दिशा सलियन मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की।
8 जून 2020 को दिशा ने की थी आत्महत्या
गौरतलब है कि दिशा सलियन ने कथित तौर पर उपनगरीय मलाड में एक ऊंची इमारत से 8 जून 2020 को कूदकर आत्महत्या कर ली थी। जबकि इससे छह दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत बांद्रा में अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे।
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