अदालत ने सचिन वाजे की पुलिस हिरासत बढ़ाई- 15 नवंबर तक कस्टडी में भेजा, जानें क्या है पूरा मामला

अदालत ने सचिन वाजे की पुलिस हिरासत बढ़ाई- 15 नवंबर तक कस्टडी में भेजा, जानें क्या है पूरा मामला
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सचिन वाजे को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने इसी साल मार्च के महीने में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया (Antilia) के बहार विस्फोटक से भरी कार को पार्क करने और ठाणे के बिजनेसमैन मनसुख हिरेन की हत्या (Businessman Mansukh Hiren Murder) के आरोप में गिरफ्तार किया था।

मुंबई क्राइम ब्रांच (Mumbai Crime Branch) ने आज बर्खास्त पुलिस (Police) अधिकारी सचिन वाजे को पुलिस हिरासत ख़त्म होने के बाद एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया। जहां कोर्ट ने सचिन वाजे की पुलिस हिरासत एक बार फिर से बढ़ा दी है। अब वह 15 नवंबर तक पुलिस हिरासत में रहेंगे।

बता दें कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने वसूली (Extortion) के एक मामले में जेल से अपनी हिरासत में लिया है। सचिन वाजे को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने इसी साल मार्च के महीने में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया (Antilia) के बहार विस्फोटक से भरी कार को पार्क करने और ठाणे के बिजनेसमैन मनसुख हिरेन की हत्या (Businessman Mansukh Hiren Murder) के आरोप में गिरफ्तार किया था। एनआईए (NIA) की हिरासत ख़त्म होने के बाद सचिन वाजे (Sachin Waze) जेल में बंद था।

केंद्रीय एजेंसी (central agency) ने चार्जशीट (charge sheet) में बताया है कि सचिन वाजे की जांच में खुलासा हुआ है कि महाराष्ट्र (Maharashtra) के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Ex HM Anil Deshmukh) बार और रेस्तरां से एकत्र धन को सौंपने को लेकर सचिन वाजे से संपर्क करते थे।

इससे पहले एनआईए (NIA) ने बॉम्बे हाईकोर्ट में वाजे की उस याचिका (petition) का विरोध किया था जिसमें उन्होंने तलोजा जेल (Taloja Jail) से अस्थायी रूप से रिहा कर घर में ही नजरबंद (under house arrest) करने की अपील की थी।

एजेंसी (agency) ने कहा था कि सचिन वाजे बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उन्हें अगर जेल (Jail) से रिहा किया गया तो वह फरार हो सकते हैं और अभियोजन पक्ष (Prosecutors) के गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

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