Mumbai Police ने दिए सख्त निर्देश, 23 जून से 21 अगस्त तक फ्लाइंग जोन में उड़ने वाली वस्तुओं पर बैन

Mumbai Police ने दिए सख्त निर्देश, 23 जून से 21 अगस्त तक फ्लाइंग जोन में उड़ने वाली वस्तुओं पर बैन
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मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने सख्त निर्देश देते हुए फ्लाइंग जोन (Flying Zone) में उड़ने वाली सभी वस्तुओं को 23 जून से 21 अगस्त तक के लिए बैन कर दिया है। पुलिस ने कहा कि अगर फ्लाइंग जोन में कुछ भी उड़ती चीज को देखा गया तो संबंधित शख्स के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी।

मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने फ्लाइंग जोन (Flying Zone) में उड़ने वाली सभी वस्तुओं को बैन करने का फैसला लिया है। पुलिस ने कड़े शब्दों में निर्देश दे दिए हैं कि मुंबई में अगर फ्लाइंग जोन में कुछ भी चीजें उड़ते देखी जाएंगी, तो उड़ाने वाले पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने आज यानी बुधवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि 23 जून से 21 अगस्त तक मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (Mumbai International Airport) के आसपास मुक्त उड़ान क्षेत्र में कुछ भी नहीं उड़ाना है। 23 जून से 21 अगस्त तक ऐसे सभी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

आदेश सख्ती से लागू करने के निर्देश

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महाराष्ट्र पुलिस ने कहा कि मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के आसपास मुक्त उड़ान क्षेत्र (Free Flight Zone) में पैराग्लाइडिंग, गुब्बारे उड़ाने और प्रकाश उत्सर्जक वस्तुओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अधिकारी ने आगे कहा कि इस आदेश के तहत फ्लाइंग जोन में हाई राइजर पटाखों के इस्तेमाल, पतंग उड़ाने और निर्दिष्ट क्षेत्र में लेजर बीम की शूटिंग पर भी बैन लगाता है। बताते चलें कि यह आदेश मुंबई पुलिस के डीसीपी ने जारी किया है। इस आदेश को जारी करते हुए इसे सख्ती के साथ लागू करने के निर्देश दिए हैं।

विमान के सुरक्षित संचालन को खतरा

पुलिस अधिकारी ने आदेश में कहा कि हवाईअड्डे, जुहू हवाई अड्डे और नौसेना हवाई अड्डे आईएनएस शिकरा के आसपास पैराग्लाइडर, हाई राइजर पटाखों, गुब्बारों के उड़ने, प्रकाश उत्सर्जक वस्तुओं और पतंगबाजी के कारण मुक्त उड़ान से विमान को खतरा हो सकता है। क्षेत्र में विमान के सुरक्षित संचालन को खतरे में डालने के बारे में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, इसी के बाद इस आदेश को जारी किया गया है। पुलिस ने कहा कि इन वस्तुओं से विमान की लैंडिंग, टेक-ऑफ और सुरक्षित विमान उड़ान संचालन जरा भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। पुलिस ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देता है, तो निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचित करें।

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