Mumbai: हिरेन मामले में बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाजे ने जमानत का किया अनुरोध, NIA अभी तक दाखिल नहीं कर पाई चार्जशीट

Mumbai: हिरेन मामले में बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाजे ने जमानत का किया अनुरोध, NIA अभी तक दाखिल नहीं कर पाई चार्जशीट
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अनुसार सचिन वाजे ने याचिका में दलील दी है कि एनआईए तय समय के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने में नाकाम रहा, इसलिए वह स्वत: ही जमानत पाने का हकदार है।

मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास 'एंटीलिया' के पास एक गाड़ी में विस्फोटक सामग्री मिलने और कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या मामले में आरोपी बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाजे महाराष्ट्र की तलोजा जेल में बंद हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे ने विशेष नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) अदालत में जमानत याचिका दायर की और कोर्ट से उन्हें जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया है। क्योंकि, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उनकी गिरफ़्तारी के 90 दिनों (तीन महीनों) के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है।


जानकारी के अनुसार सचिन वाजे ने याचिका में दलील दी है कि एनआईए तय समय के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने में नाकाम रहा, इसलिए वह स्वत: ही जमानत पाने का हकदार है। खबरों से मिली जानकारी के अनुसार, विशेष अदालत ने 9 जून को एनआईए को आरोपपत्र दाखिल करने के लिए 60 दिनों का और समय दिया था। सचिन वाजे ने एनआईए को समय दिए जाने पर सवाल उठाया है। अदालत मामले पर 22 जुलाई को सुनवाई करेगी।

16 साल के लिए किया गया था निलंबित

रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र कैडर के 1990 बैच के अधिकारी वाजे को एनकाउंटर विशेषज्ञ के तौर पर भी जाना जाता है। उन्हें कई पहले महीने सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। वाजे को इससे पहले बम धमाके के एक आरोपी की हिरासत में मौत के मामले में 16 साल के लिए निलंबित किया गया था और उन्हें जून 2020 में फिर से मुंबई पुलिस बल में बहाल किया गया था।

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