दिल्ली नगर निगम (संशोधन) बिल 2022 लोकसभा में पास, कल तक के लिए सदन स्थगित

दिल्ली नगर निगम (संशोधन) बिल 2022 लोकसभा में पास, कल तक के लिए सदन स्थगित
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दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल 2022 पारित होने से पहले पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा हुई। साथ ही बिल पारित होने के बाद लोकसभा को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में तीनों नगर निगम (MCD) को एक करने वाला संशोधन विधेयक 2022 (Municipal Corporation of Delhi (Amendment) Bill 2022) बुधवार को लोकसभा में पारित हो गया। दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल 2022 पारित होने से पहले पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा हुई। साथ ही बिल पारित होने के बाद लोकसभा को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक को पेश किया और चर्चा के दौरान दिल्ली सरकार पर सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया। बिल पेश करने के दौरान उन्होंने कहा कि आज मैं लोकसभा में यह संशोधन विधेयक लाया हूं। जो तीनों एमसीडी को एक कर देगा। साथ ही 272 वार्डों की संख्या 250 हो जाएगी।

अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 239एए 3बी के मुताबिक, संसद को केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली या उसके किसी भी हिस्से से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाना का पूरा हक है। लेकिन यहां तो अलग ही तरह से बात होती है। लगता है आप एक राज्य और एक संघ राज्य के बीच का अंतर नहीं जानते। आपको संविधान पढ़ना चाहिए। शाह ने साफ कहा कि हम चुनाव से नहीं डरते हैं।

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