मुजफ्फरनगर दंगा मामले की आरोपी साध्वी प्राची ने किया आत्मसमर्पण, 20 जनवरी को कोर्ट में होगी सुनवाई

हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने शुक्रवार को मुजफ्फरनगर की स्थानीय अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। मुजफ्फरनगर में साल 2013 के दौरान संप्रायिक दंगे हुए थे। इसी के एक मामले में कोर्ट ने साध्वी प्राची के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। सांसद-विधायक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मयंक जायसवाल ने साध्वी प्राची के आत्मसमर्पण के बाद उनके खिलाफ जारी वारंट को वापस ले लिया और आगे की सुनवाई के लिए 20 जनवरी 2023 की तारीख तय की।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, भाजपा के पूर्व सांसद भारतेंदु सिंह, साध्वी प्राची, पूर्व विधायक उमेश मलिक, डासना मंदिर के मंहत यति नरसिंहानंद समेत कई लोगों के खिलाफ इस मामले में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हैं। जिसकी सुनवाई सांसद-विधायक कोर्ट में चल रही है।
जानकारी के मुताबिक, दंगे वाले मामले में कई लोग कोर्ट में पेश होकर अपनी जमानत पहले ही करा चुके हैं। इन सभी लोगों पर आरोप हैं कि उन सभी ने नगला मंडोर की महापंचायत में भाग लिया था। जहां उन्होंने 31 अगस्त 2013 का अपने भाषण में अदालत के आदेशों का उल्लंघन करते हुए भीड़ को उकसाया था।
बता दें कि मुजफ्फरनगर में साल 2013 के अगस्त और सितंबर महीन में हुए सांप्रदायिक दंगों ने मौतों का भयानक रूप ले लिया था। इस दंगे में करीब 60 लोगों की जान चली गई थी और करीब 40,000 से अधिक लोग दंगे वाले इलाकों से पलायन कर गए थे।
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