मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस : ब्रजेश ठाकुर समेत 19 दोषी करार, 28 जनवरी को सजा का ऐलान

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस : ब्रजेश ठाकुर समेत 19 दोषी करार, 28 जनवरी को सजा का ऐलान
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सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ की अदालत ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को पॉक्सो एक्ट के तहत सामूहिक बलात्कार के तहत यौन उत्पीड़न के लिए दोषी ठहराया है।

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में लड़कियों के यौन उत्पीड़न मामले में ब्रजेश ठाकुर समेत 19 आरोपियों को दोषी ठहराया है। साकेत कोर्ट 28 जनवरी को दोषियों की सजा का ऐलान करेगा।

सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ की अदालत ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को पॉक्सो एक्ट के तहत सामूहिक बलात्कार के तहत यौन उत्पीड़न के लिए दोषी ठहराया है। ये पूरा मामला बिहार के शेल्टर होम में नाबालिग बच्चियों और युवतियों से बलात्कार से जुड़ा हुआ है।

शेल्टर होम में बिहार पीपुल्स पार्टी के पूर्व विधायक ठाकुर द्वारा चलाया जा रहा था। आरोपियों में 12 पुरुष और आठ महिलाएं शामिल हैं। अदालत ने मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया।

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा 26 मई 2018 को बिहार सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी गई थी। जिसके बाद पहली बार शेल्टर होम में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण मामला प्रकाश में आया।

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