नवाब मलिक ने मुंबई की एक अदालत में अर्जी दाखिल कर 1 दिन की जमानत मांगी, जानें पूरा मामला

मनी लान्ड्रिंग (Money Laundering Case) से जुड़े एक मामले में गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (Nationalist Congress Party- राकांपा) के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) ने मुंबई की एक अदालत में अर्जी दाखिल कर आगामी राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के लिए एक दिन की जमानत मांगी है। इससे पहले महाराष्ट्र पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) जोकि वर्तमान समय में मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के आरोप में जेल में बंद हैं, ने भी इसी तरह का एक आवेदन दायर किया था।
नवाब मलिक के मामले में एक दिन बाद जवाब दाखिल करेंगे
मुंबई की एक विशेष अदालत ने आज प्रवर्तन निदेशालय को दोनों आवेदनों (Malik And Deshmukh- नवाब मलिक और अनिल देशमुख) के लिए अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है और उन्हें आगे की सुनवाई के लिए 8 जून तय की गई है। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि वह नवाब मलिक के मामले में एक दिन बाद जवाब दाखिल करेंगे।
10 जून को होगा राज्यसभा का चुनाव
उनका कहना है मेरे इरादा था 9 जून को तारीख मांगी जाए। लेकिन, हम कल जवाब दाखिल करेंगे और सुनवाई 8 जून को हो सकती है। प्रवर्तन निदेशालय (ED- ईडी) अनिल देशमुख और नवाब मलिक द्वारा दायर राज्यसभा चुनाव के मतदान (Voting) के लिए आवेदन का विरोध करेगा। बता दें कि महाराष्ट्र की 6 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव 10 जून 2022 को होने हैं।
नवाब मलिक ने याचिका में क्या कहा!
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नवाब मलिक ने अपनी याचिका में दावा (Nawab Malik claimed) किया कि वह एक निर्वाचित विधायक (lected MLA) हैं। इसलिए वे राज्यसभा (Rajya Sabha) के लिए एक प्रतिनिधि का चुनाव करने में और अपने निर्वाचन क्षेत्र के निवासियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बाध्य हैं। द्विवार्षिक चुनावों में अपना वोट डालने के इच्छुक भी हैं। 288 सदस्यीय महाराष्ट्र (Maharashtra) विधानसभा राज्यसभा चुनाव (Rajya Sabha Election) के लिए निर्वाचक मंडल बनाती है।
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