New MV Act: केंद्र ने मांगी कानूनी राय- क्या राज्य सरकार निर्धारित दंड राशि से कम जुर्माना लगा सकते हैं?

New MV Act: केंद्र ने मांगी कानूनी राय- क्या राज्य सरकार निर्धारित दंड राशि से कम जुर्माना लगा सकते हैं?
X
केंद्र सरकार ने बुधवार को कानूनी राय मांगी है कि क्या राज्य बिना लाइसेंस के वाहन चलाने और तय सीमा से अधिक तेज गति से वाहन चलाने जैसे अपराधों के तहत निर्धारित सीमा से कम जुर्माना लगाया जा सकता है।

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने बुधवार को कानूनी राय मांगी है कि क्या राज्य बिना लाइसेंस के वाहन चलाने और तय सीमा से अधिक तेज गति से वाहन चलाने जैसे अपराधों के तहत निर्धारित सीमा से कम जुर्माना लगाया जा सकता है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया को बताया कि हमने देखा है कि कुच राज्य कंपाउंडेबल अपराधों में निर्धारित सीमा से नीचे दंड ले रहे हैं। हम उस पर कानूनी राय मांग रहे हैं। गैर-कंपाउंडेबल अपराधों में हम स्पष्ट हैं कि वे निर्धारित सीमा से नीचे नहीं जा सकते हैं।

मंगलवार को भाजपा शासित गुजरात सरकार ने हाल ही में पारित किए गए मोटर वाहन अधिनियम में निर्धारित दंड राशि को मंगलवार को कम कर दिया है।

मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 जुलाई में संसद द्वारा पारित किया गया था और इसके तहत बढ़ी हुई जुर्माना राशि एक सितंबर से लागू हो गयी। हालांकि कुछ राज्यों ने यह कहते हुए इसे टाल दिया कि लोगों को बढ़ाये गए जुर्माने की राशि से परिचित होने के लिए समय की जरूरत है।

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि नये अधिनियम में निर्धारित जुर्माना अधिकतम सुझाया गया था और उन्हें सरकार ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद कम कर दिया गया है। कुछ मामलों में तो राज्य ने जुर्माने की राशि को 10 हजार रुपये से घटाकर एक हजार रुपये कर दिया है।

और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App

Tags

Next Story