NewsClick के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, अपनी गिरफ्तारी को दी चुनौती

NewsClick Case: न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती ने यूएपीए मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। संपादक की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मामले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया। सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल से मामले के कागजात देने को कहा और वह मामले को सूचीबद्ध करने पर फैसला करेगा।
'NewsClick' founder Prabir Purkayastha approaches Supreme Court challenging his arrest and detention under UAPA over alleged Chinese funding to promote 'anti-national' propaganda.
— ANI (@ANI) October 16, 2023
Senior advocate Kapil Sibal, appearing for the editor mentions the matter for urgent listing…
दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को न्यूज़क्लिक के प्रधान संपादक पुरकायस्थ और समाचार पोर्टल के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख चक्रवर्ती की आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तारी और उसके बाद पुलिस रिमांड में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत अपराध सीधे तौर पर देश की स्थिरता, अखंडता और संप्रभुता को प्रभावित करते हैं।
दिल्ली पुलिस ने की थी छापेमारी
दिल्ली पुलिस ने न्यूज़क्लिक और उसके पत्रकारों के परिसरों से संबंधित लगभग 88 स्थानों पर छापेमारी के बाद पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। चीन समर्थक प्रचार प्रसार के लिए कथित तौर पर पैसे लेने के आरोप में दोनों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में कहा गया कि समाचार पोर्टल को बड़ी मात्रा में धन भारत की संप्रभुता को बाधित करने और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए चीन से आया था।
इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि पुरकायस्थ ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए एक समूह पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म के साथ साजिश रची।
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