Nirbhay Rape Case: दोषियों को 'दया याचिका' के लिए मिला एक हफ्ते का वक्त, फेल होने पर होगी फांसी

Nirbhay Rape Case: दोषियों को दया याचिका के लिए मिला एक हफ्ते का वक्त, फेल होने पर होगी फांसी
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निर्भया केस (Nirbhay Rape Case) में दोषियों को माफी नामा (Mercy Petition) भेजने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है। इसमें फेल होने पर फांसी होगी।

निर्भया रेप केस पूरा देश आज भी नहीं भूला है, हर किसी के जहन में उसकी याद ताजा है। पांच दोषियों में से एक ने जेल में पहले ही आत्महत्या कर ली थी। बाकी बचे हुए चार तिहाड़ जेल में बंद हैं। जिनको जल्द ही फांसी दी जा सकती है।

तिहाड़ जेल अधीक्षक ने आज निर्भया रेप कांड में आरोपियों को सूचित करते हुए कहा है कि मामले में सभी कानूनी उपाय समाप्त हो चुके हैं। अब वह सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर कर सकते है।

माफी नामा दायर करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त

जेल प्रशासन ने दोषियों को नोटिस भेजते हुए कहा कि यदि आप राष्ट्रपति के सामने मृत्युदंड के खिलाफ अपने मामले में दया याचिका दायर करना चाहते हैं, तो इस नोटिस की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर जेल अधिकारियों के माध्यम से इसे दर्ज करा सकते हैं। विफल होने पर माना जाएगा कि आप अपने मामले में दया याचिका दायर करने के लिए तैयार नहीं हैं और जेल प्रशासन कानून के अनुसार आवश्यक कानूनी कार्यवाही शुरू करेगा।

जल्द हो सकती है फांसी

जिसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि मामले में चारों आरोपियों को आने वाली महीनों में फासी दी जा सकती है। हालांकि अभी उनके पास राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर करने का विकल्प शेष है। लेकिन जानकार मानते हैं कि उनको मांफी मिलने की संभावना बहुत कम है। ऐसे में उन्हें शीघ्र ही फांसी दी जा सकती है। बता दें कि मामले में चारो दोषियों को पहले ही न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई थी।


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