सुुप्रीम कोर्ट ने खारिज की दोषी अक्षय कुमार की याचिका, निर्भया की मां बोलीं मैं बहुत खुश हूं

निर्भया केस के दोषियों में से एक अक्षय कुमार की पुनर्विचार याचिका पर चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने मंगलवार को खुद को इससे अलग कर लिया था, जिसके बाद आज नई बेंच ने इस पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुना दिया है। बेंच ने निर्भया दोषी अक्षय कुमार की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निर्भया की मां आशा देवी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मैं बहुत खुश हूं।
2012 दिल्ली गैंगरेप के दोषी अक्षय कुमार सिंह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दोषी भारत के राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर करना चाहता है और इसे दायर करने के लिए तीन सप्ताह का समय चाहता है।
इससे पहले मंगलवार को चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका पर बैठी थी। अक्षय कुमार के वकील एपी सिंह ने जांच के तरीके पर सवाल उठाए थे। पूर्व आदेशों पर गौर करने के बाद पीठ ने पाया कि चीफ जस्टिस के एक रिश्तेदार पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी कर चुके हैं। चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया था।
The newly constituted three-judge bench of the Supreme Court, headed by Justice R Banumathi and also comprising Justices Ashok Bhushan and AS Bopanna starts hearing the review petition of Akshay Kumar Singh, one of the convicts in the 2012 Delhi gang rape case. pic.twitter.com/B1n5zdgS2U
— ANI (@ANI) December 18, 2019
16 दिसम्बर 2012 को दिल्ली में हुए निर्भया काण्ड में बचे हुए चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। अक्षय कुमार भी फांसी की सज़ा पाए चार दोषियों में शामिल है। अब आज जस्टिस भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ दोषी अशोक कुमार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रही है।
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