Nirbhay Case: निर्भया के दोषी पवन की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, अब कल होगी फांसी

Nirbhay Case: दिल्ली का सबसे चर्चित रेप केस निर्भया गैंगरेप और हत्या के मामले में दोषी पवन गुप्ता की याचिका पर फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने पवन की याचिका को खारिज कर दी है। याचिका में पवन गुप्ता ने बताया कि जब ये घटना हुई थी तो वो नाबालिग था।
पवन कुमार गुप्ता ने दावा किया था कि वो घटना के दौरान नाबालिग था। जब ये अपराध हुआ। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में एक मेडिकल छात्रा के साथ गैंगरेप किया था। जिसके बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
Supreme Court dismisses the curative petition of one of the convicts in the 2012 Delhi gang-rape and murder case, Pawan Gupta, against the dismissal of his review plea rejecting his juvenility claim. pic.twitter.com/hSvHh4Hg8y
— ANI (@ANI) March 19, 2020
दोषियों के पास खत्म हुए विकल्प...
1. सभी दोषियों के पास 14 दिन का वक्त खत्म हो चुका है। कोर्ट के नियम के मुताबिक, डेथ वारंट और फांसी की तारीख में कम से कम 14 दिनों का वक्त होता है।
2. निर्भया गैंगरेप और हत्या के दोषियों के सभी कानून तांव पेच खत्म हो चुके हैं। चारों की रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन और दया याचिका खत्म हो चुकी है।
3. अगर कोर्ट में आज कोई याचिका दायर नहीं की गई तो फांसी नहीं टलेगी। अभी अक्षय की पत्नी ने कोर्ट में तलाक पर याचिका दायर की है। ऐसे में ये मामला संबित रहता है तो फांसी एक फीसदी टल सकती है।
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