निर्भया गैंगरेप केस : तेजिंदर पाल सिंह बग्गा बोले- बलात्कारियों की फांसी को रोका है, शर्म करो केजरीवाल

निर्भया गैंगरेप केस : तेजिंदर पाल सिंह बग्गा बोले- बलात्कारियों की फांसी को रोका है, शर्म करो केजरीवाल
X
अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने कोर्ट में कहा कि किसी भी सूरत में निर्भया के दोषियों को 22 जनवरी 2020 को फांसी देना संभव नहीं है।

भाजपा प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने सोमवार को निर्भया गैंगरेप केस मामले में को लेकर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने केजरीवाल से कहा है कि केजरीवाल शर्म करो। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बलात्कारियों की फांसी को रोका है, निर्भया को दिया धोखा है। #Shame On Kejriwal

दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप केस मामले में चार दोषियों में एक दोषी मुकेश सिंह की डेथ वॉरंट पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए मुकेश सिंह को ट्रायल कोर्ट जाने को कहा है। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने कोर्ट में कहा कि किसी भी सूरत में निर्भया के दोषियों को 22 जनवरी 2020 को फांसी देना संभव नहीं है।

मोहलत वाला नया डेथ वारंट जारी करना होगा

21 जनवरी 2020 को हम ट्रायल कोर्ट का रुख करेंगे। यदि दया याचिका खारिज होती है तो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अपराधियों को 14 दिन की मोहलत वाला नया डेथ वारंट जारी करना होगा।

14 दिनों की मोहलत मिलना जरूरी

दिल्ली सरकार के वकील ने यह भी दलील दी कि साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में साफ किया है कि राष्ट्रपति की तरफ से दया याचिका ख़ारिज होने के बाद भी अपराधियों को कम से कम 14 दिनों की मोहलत मिलना आवश्यक है। वहीं कोर्ट में एएसजी मनिंदर आचार्य ने मुकेश सिंह की दया याचिका का विरोध किया। साथ ही कहा कि दोषी की दया याचिका प्रीमेच्योर है और इस समय सुनने लायक नहीं है।

Tags

Next Story