निर्भया रेप केस: तीन दोषियों ने कहा हमारे पास क्यूरेटिव याचिका का अधिकार, जानें क्या है ये

निर्भया रेप केस: तीन दोषियों ने कहा हमारे पास क्यूरेटिव याचिका का अधिकार, जानें क्या है ये
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निर्भया रेप केस में सजा काट रहे चार दोषियों में से 3 ने कहा कि उनके पास और भी अधिकार हैं, वो अब क्यूरेटिव याचिका दायर करेंगे।

निर्भया रेप केस में सजा काट रहे चार दोषियों में से 3 ने कहा कि उनके पास और भी अधिकार हैं, वो अब क्यूरेटिव याचिका दायर करेंगे। दोषियों के वकील ए पी सिंह ने तिहाड़ जेल प्रशासन को जवाब दिया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वकील एपी सिंह ने कहा कि तीन दोषियों की तरफ से अभी क्यूरेटिव याचिका दाखिल की जाएगी। ऐसे में वकील सिंह ने कहा कि अभी हम लोग क्यूरेटिव याचिका दाखिल करेंगे और अगर वो भी रद्द हो जाती है तो उसके बाद दया याचिका दायर करेंगे।

जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन ने चारों दोषियों को नोटिस जारी किया था और जवाब मांगा था। जिसके बाद तीन ने तिहाड़ जेल प्रशासन को जवाब भेज दिया है।

जानें क्या है क्यूरेटिव याचिका

क्यूरेटिव याचिका भारतीय कानूनी प्रणाली में एक नई विधि है। यह कोर्ट में शिकायतों के निवारण के लिए उपलब्ध अंतिम रास्ता होता है, जो आम तौर पर जज के द्वारा एक रूम में तय किया जाता है। केवल दुर्लभ मामलों में है कि ऐसी याचिकाओं को खुली अदालत में सुनवाई की जाती है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय देने के लिए ये अंतर्निहित शक्तियों में से एक है जो कि अपने निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है। क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है। ऐसे में अभी दोषियों के पास ये एक रास्ता बचा हुआ है।

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