निर्भया रेप केस: 22 जनवरी को सुबह 7 बजे दोषियों को होगी फांसी, डेथ वारंट हुआ जारी

निर्भया रेप केस: 22 जनवरी को सुबह 7 बजे दोषियों को होगी फांसी, डेथ वारंट हुआ जारी
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पटियाला हाउस कोर्ट में निर्भाया रेप केस मामले पर सुनवाई करते हुए चारों आरोपियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी करते हुए 22 जनवरी को फांसी की सजा सुनाई है।

पटियाला हाउस कोर्ट में निर्भाया रेप केस मामले पर सुनवाई करते हुए चारों आरोपियों को 22 जनवरी को फांसी देने की सजा सुनाई है। निर्भया की मां ने कोर्ट ने आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की थी। इससे पहले बीते सोमवार को दोषी पवन गुप्ता के पिता की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जिसमें आरोप लगाया गया था कि मामले में अकेला चश्मदीद गवाह था।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अक्षय कुमार सिंह की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था। चार में से तीन दोषियों ने तिहाड़ जेल अधिकारियों से कहा था कि उनके पास अभी भी क्यूरेटिव दाखिल करने का विकल्प है। दया याचिका दायर करने से पहले याचिका दी जाती है।

बता दें कि 18 दिसंबर को तिहाड़ जेल प्रशासन ने निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के दोषियों को 7 दिनों के अंदर ही नोटिस दे दिया था। अधिकारियों ने चारों दोषियों को सूचित किया था कि दया याचिका दायर करने के लिए उनके पास 7 दिनों का वक्त है।

निर्भया की मां ने पिछले साल दिसंबर में मामले में मौत की सजा पाए चार लोगों में से एक की समीक्षा याचिका का विरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को धौला कुंआ इलाके में चलती बस में 6 लोगों ने निर्भया के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। जिसके बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

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